ECI Issues Notice To Karnataka Govt: चुनाव आयोग सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है. इलेक्शन कमीशन ने सोमवार (27 नवंबर) को तेलंगाना में सरकारी विज्ञापन देकर आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर यह नोटिस जारी किया है.
चुनाव पैनल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) और तेलंगाना की सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने कहा था कि कर्नाटक सरकार ने कई न्यूज पेपर के हैदराबाद एडीशन में विज्ञापन प्रकाशित किए हैं.
'नहीं दी गई कोई इसके लिए मंजूरी'
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने कहा कि उसने अपने रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि न तो कांग्रेस को ऐसी मंजूरी दी गई थी और न ही कर्नाटक सरकार का ऐसा कोई आवेदन निर्णय के लिए लंबित है.
'आयोग के निर्देशों का उल्लंघन'
चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन में कहा गया है, "कर्नाटक सरकार ने चुनावी राज्य तेलंगाना में प्रसारित होने वाले अखबारों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों वाला विज्ञापन दिया है, जोकि आयोग के निर्देशों का घोर उल्लंघन है."
चुनाव आयोग ने मांगा जवाब
चुनाव आयोग ने मामले में कर्नाटक सरकार से 28 नवंबर तक स्पष्टीकरण देने को कहा है. साथ ही इलेक्शन कमीशन ने सिद्धारमैया सरकार को तेलंगाना में ऐसे विज्ञापन के प्रकाशन को तुरंत रोकने का भी निर्देश दिया है.
जनसंपर्क विभाग के प्रभारी सचिव के खिलाफ पर एक्शन क्यों नहीं?
इसके अलावा आयोग ने राज्य सरकार को यह बताने के लिए भी कहा है कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग के प्रभारी सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है.
बता दें कि तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि इसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे.
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