Delhi Election 2020: शाहीन बाग हवाई फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी को AAP कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े होने का बयान देने वाले दिल्ली पुलिस के डीसीपी क्राइम राजेश देव के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है. चुनाव आयोग ने अपने आदेश में राजेश देव को चुनाव संबंधित कोई भी काम ना देने का निर्देश दिया है.
डीसीपी राजेश देव ने क्या कहा था?
डीसीपी क्राइम राजेश देव ने 4 फरवरी की शाम को मीडिया में एक बयान देते हुए कहा कि शाहीन बाग में गोली चलाने के मामले में हिरासत में लिये गए शख्स की पहचान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में हुई है. डीसीपी राजेश देव ने जानकारी दी थी की गोली चलाने के मामले में गिरफ्तार किये गए शख्स और उसके पिता ने 1 साल पहले आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी और यह बताने के लिए उन्होंने आरोपी कपिल और उसके पिता की वह तस्वीरें भी जारी की थी जिसमें वह आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के साथ मौजूद था.
चुनाव आयोग ने आदेश में क्या कहा?
चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि अभी इस मामले की जांच चल रही थी और डीसीपी राजेश देव ने एक तरह से यह जानकारी सार्वजनिक कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की है. जिसकी कोई जरूरत नहीं थी लिहाजा उनको चुनाव प्रक्रिया से दूर रखा जाए.
डीसीपी राजेश देव के बयान के बाद किस तरह हुई राजनीति
गौरतलब है कि डीसीपी राजेश देव की तरफ से दी गई जानकारी के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर अपने कार्यकर्ताओं के जरिए शाहीन बाग और जामिया में माहौल खराब करने का आरोप लगाया था. वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि पुलिस ने साजिश के तहत इस तरह की जानकारी फैलाई है जिसे कि चुनाव प्रभावित हो सके.