Electoral Bonds: केंद्रीय चुनाव आयोग ने एसबीआई की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर दी गई जानकारी को गुरुवार (21 मार्च) को सार्वजनिक कर दिया. चुनाव आयोग ने चुनावी चंदे की जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया. एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर चुनाव आयोग को सौंपे हैं.


भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए गुरुवार (21 मार्च) को चुनाव आयोग को यूनिक नंबर सहित चुनावी बॉन्ड की डिटेल जानकारी सौंप दी. सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को एसबीआई से उसके पास मौजूद चुनावी बॉन्ड की सभी जानकारी का खुलासा करने के लिए कहा था. 


SBI ने सौंपा ये ब्योरा


इसके साथ ही हलफनामे के मुताबिक एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को बॉन्ड खरीदने वाले का नाम, बॉन्ड का नंबर और उसकी राशि, बॉन्ड कैश करवाने वाली पार्टी का नाम, राजनीतिक पार्टी के बैंक अकाउंट के आखिरी 4 नंबर, कैश करवाए गए बॉन्ड का नंबर और उसकी राशि के बारे में जानकारी दी.


 इस लिस्ट में किस पार्टी को किस बांड को कैश करवाने से कितने पैसे मिले और वो पैसे किस ब्रांच से दिये गये वो जानकारी उपलब्ध है. इस लिस्ट में किस कंपनी ने कब, किस नंबर का बांड खरीदा, कितने का खरीदा वो जानकारी भी उपलब्ध है.


SBI ने इस जानकारी को शेयर ने किया था मना


एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा, "राजनीतिक दलों के बैंक खातों का पूरा नंबर और केवाईसी की जानकारी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे खाते की सुरक्षा (साइबर सुरक्षा) से समझौता हो सकता है. सुरक्षा कारणों से ही बॉन्ड खरीददारों की डिलेट भी सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं. इस तरह की जानकारी सिस्टम में फीड नहीं होती."


सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी कहा था कि वह एसबीआई से ब्योरा मिलने के बाद उसे वेबसाइट अपलोड करें. बैंक के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब उसके पास केवाईसी और बैंक खाते के अलावा चुनावी बांड के संबंध में कोई और जानकारी नहीं है. सोमवार (18 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा था कि वह गुरुवार (21 मार्च) शाम 5 बजे तक चुनावी बॉन्ड से जुड़े सीरियल नंबर समेत सभी ब्योरा का खुलासा करें.


ये भी पढ़ें: ECI Action: चुनाव आयोग का एक्शन, बीजेपी नेता सीटी रवि के खिलाफ FIR दर्ज, राहुल गांधी को लेकर दिया था ये बयान