Electoral Bonds: चुनावों से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू, जानिए कौन दे सकता है सियासी दलों को चंदा
Electoral Bonds News: सियासी दलों को चंदा देने की योजना के प्रावधानों के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड वही शख्स खरीद सकता है जो भारत का नागरिक हो.
Electoral Bonds Sale: गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की 22वीं किस्त की बिक्री शनिवार (1 अक्टूबर) से शुरू हो रही है. सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) की 22वीं किस्त जारी करने के लिए गुरुवार (29 सितंबर) को मंजूरी दी थी. ये बिक्री के लिये आज से उपलब्ध होगा. राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत अलग-अलगा पार्टियों को दिये गये कैश चंदे के विकल्प के तौर पर चुनावी बॉन्ड लाया गया था.
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को बिक्री के 22वें चरण में 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2022 तक अपनी 29 अधिकृत ब्रांच के जरिए से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है.
चुनावी बॉन्ड की बिक्री
चुनावी बॉन्ड के लिए अधिकृत एसबीआई शाखाओं में लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई शामिल हैं. गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीख का एलान कुछ हफ्तों में होने की उम्मीद जताई जा रही है. चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के लिये वैध होंगे.
वैधता खत्म होने पर भुगतान नहीं
इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता अवधि 15 दिन है. बॉन्ड जारी होने की तारीख से इस अवधि की गणना होगी. वैधता अवधि खत्म होने के बाद चुनावी बॉन्ड जमा करने पर संबंधित राजनीतिक पार्टियों को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. पात्र राजनीतिक दल के खाते में जमा किये गये चुनावी बॉन्ड की राशि उसी दिन अकाउंट में जमा हो जाएगी.
कौन खरीद सकता है चुनावी बॉन्ड?
सियासी दलों को चंदा देने की योजना के प्रावधानों के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड वही शख्स खरीद सकता है जो भारत का नागरिक हो. इसके अलावा चुनावी बॉन्ड को वैसी यूनिट खरीद सकती है, जो भारत में गठित हुई हो. पिछले लोकसभा चुनाव में या फिर राज्यों की विधानसभा चुनावों में कम से कम एक फीसदी वोट हासिल करने वाले रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियां चुनावी बॉन्ड के जरिये डोनेशन प्राप्त करने के लिये योग्य हैं.
कब हुई थी बॉन्ड के पहले चरण की बिक्री?
इससे पहले, इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) के 21वें चरण के तहत बिक्री एक जुलाई से 10 जुलाई, 2022 तक हुई थी. चुनावी बॉन्ड के पहले चरण के तहत बिक्री एक से 10 मार्च, 2018 तक हुई थी. भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई (SBI) चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला एकमात्र अधिकृत बैंक है.
ये भी पढ़ें: