दिल्ली सरकार बड़ा फैसला, ऑड-ईवन के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी छूट
दिल्ली और आसपास के शहरों में रविवार को वायु प्रदूषण के स्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी होने के बाद केन्द्र सरकार को इस मामले में उच्च स्तर पर दखल देना पड़ा है.
![दिल्ली सरकार बड़ा फैसला, ऑड-ईवन के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी छूट electric vehicles will be exempted from odd even scheme in delhi दिल्ली सरकार बड़ा फैसला, ऑड-ईवन के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी छूट](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/03151549/odd-even.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
नई दिल्ली: दिल्ली में छाए स्मॉग से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार 4 नवंबर से एक बार फिर ऑड-ईवन नियम लागू करेगी. इस बीच दिल्ली सरकार ने ऑड ईवन योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है. ऑड ईवन से इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट देने की घोषणा की गई है. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) की ओर से दिल्ली सरकार से इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट देने का आग्रह किया गया था.
दिल्ली-एनसीआर: एक्शन में प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रदूषण से निपटने के लिए 300 टीमें बनीं
ईईएसएल ने ट्वीट में कहा था , "हमें उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार को यह एहसास होगा कि बिजली से चलने वाली गाड़ियां उनके वाहन प्रदूषण को कम करने की सोच के अनुरूप है और इसे सम - विषम योजना से अलग रखा जाना चाहिए."
यह योजना 4-15 नवंबर के बीच लागू रहेगी, मतलब ऑड तारीख वाले दिन सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां और ईवन तारीख वाले दिन ईवन नंबर की गाड़ियां ही चल पाएंगी. सरकार के निर्देश के मुताबिक नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेंगे. नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों पर 4000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
प्रदूषण पर यूपी के मंत्री ने कहा- 'भगवान इंद्र के लिए 'यज्ञ' करवाए सरकार, वह सब ठीक कर देंगे'
अगर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी ऑड नंबर पर खत्म हो रहा है, जैसे- 1, 3, 5, 7 और 9 तो आप 5, 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को अपनी गाड़ी दिल्ली में चला सकते हैं. अगर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी ईवन नंबर पर खत्म हो रहा है, जैसे - 0, 2, 4, 6 और 8 तो आप 4, 6, 8, 10, 12 और 14 नवंबर को अपनी गाड़ी दिल्ली में चला सकते हैं. इस बार ऑड-ईवन नियम के दायरे से दोपहिया वाहनों को बाहर रखा गया है. वहीं इस बार सीएनजी गाड़ियाों को भी ऑड-ईवन के दायरे में रखा गया है.
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)