Elvish-Fazilpuria Properties Attached: यूट्यूबर एल्विश यादव और राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया की जमीन और बैंक अकाउंट कुर्क कर ली गई है. ईडी ने 52.49 लाख रुपए की संपत्ति की कुर्क की है. एल्विश यादव और फाजिलपुरिया पर रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने का आरोप है. इसके अलावा स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बिजनौर स्थित कृषि भूमि भी कुर्क कर ली गई है.


ईडी के मुताबिक, नोएडा पुलिस और हरियाणा के बदशाहपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज दो एफआईआर के आधार पर ये जांच शुरू की गई थी. इन एफआईआर में एल्विश यादव, राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया और अन्य लोगों पर अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.


पहले जब्त, फिर कुर्क हुई संपत्ति


ईडी ने गुरुवार, 26 सिंतबर को इन संपत्तियों को जब्त कर ली थी और शुक्रवार, 27 सितंबर को इन्हें कुर्क किया है. ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों में उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जिले में एक एग्रीकल्चर लैंड और कुछ बैंक एकाउंट हैं. ईडी ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है.


पहली FIR में आरोप है कि नोएडा पुलिस ने एक स्टिंग ऑपरेशन में स्नेक और स्नेक वेनम को लाने वाले एजेंटों को पकड़ा था. तो वही दूसरी FIR में आरोप है कि राहुल उर्फ फाजिलपुरिया और एल्विश यादव ने गलत तरीके से सांपों का इस्तेमाल वीडियो और ब्लॉग बनाने में किया था.


जब्ती और कुर्क में क्या है अंतर?


कुर्की और जब्ती में फर्क है. कुर्की न्यायालय के आदेश पर की जाती है, जबकि जब्ती पुलिस द्वारा की जा सकती है. कुर्की और जब्ती का अर्थ है किसी की संपत्ति या सामान को सरकारी नियंत्रण में लेना या जब्त करना. इसे वारंट ऑफ अटैचमेंट (Warrant of Attachment) के नाम से भी जाना जाता है. कुर्की की कार्रवाई में चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों को शामिल किया जा सकता है.


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