ED ने फारूक अब्दुल्ला की 12 करोड़ की संपत्ति अटैच की, जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में आर्थिक गड़बड़ी का मामला
फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में हुए आर्थिक गड़बड़ियों के मामले में की गई है.
श्रीनगर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की करीब 12 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच कर दिया है. फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में हुए आर्थिक गड़बड़ियों के मामले में की गई है. अटैच की गई संपत्तियों में फारूक अब्दुल्ला के तीन घर शामिल हैं.
ईडी के मुताबिक, 2005-2006 से 2011 के बीच जेकेसीए ने बीसीसीआई से कुल 109.78 करोड़ रुपये के फंड प्राप्त किए. 2006 से जनवरी 2012 के बीच जब फारूक अब्दुल्ला जेकेसीए के अध्यक्ष थे उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया. उन्होंने पदाधिकारी की अवैध नियुक्ति की और उन्हें लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य फाइनेंशियल पावर दिए.
The attached properties include three residential houses, one at Gupkar Road, Srinagar; one at Tehsil Katipora, Tanmarg, & one at Bhatindi in Jammu); commercial buildings at posh Residency Road area of Srinagar: ED https://t.co/MhbNetJ0pz
— ANI (@ANI) December 19, 2020
फारूक अब्दुल्ला की जो संपत्ति अटैच की गई है उसमें एक घर श्रीनगर के गुपकार रोड पर स्थित है. दूसरा तनमार्ग के कटीपोरा तहसील और तीसरा जम्मू के भाटिंडी स्थित एक घर शामिल है. इसके अलावा श्रीनगर के पॉश रेजीडेंसी रोड इलाके का एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी शामिल है.