ED Chief Tenure: प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई (CBI) निदेशक का कार्यभार 5 साल किए जाने की अधिसूचना जारी करने के बाद केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है. इसके पहले एक सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने संजय मिश्रा को और कार्यकाल बढ़ाए जाने से मना किया था. साथ ही कोर्ट ने अनेक टिप्पणियां भी की थी. ध्यान रहे कि प्रवर्तन निदेशालय अनेक महत्वपूर्ण मामलों की जांच कर रहा है और विपक्षी दल केंद्र सरकार पर सीबीआई और ईडी को अपने पक्ष में तोता बनाकर रखने जैसे आरोप लगाता रहा है.


केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए ताजा आदेश के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. संजय मिश्रा आज सेवानिवृत्त होने वाले थे. इसके पहले भी संजय मिश्रा को केंद्र सरकार ने एक साल का एक्सटेंशन दिया था. संजय मिश्रा कुल मिलाकर पिछले 3 सालों से प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के पद पर तैनात हैं. 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी संजय मिश्रा आधिकारिक तौर पर तो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन केंद्र सरकार ने एक्सटेंशन के जरिए उनकी सेवाओं को जारी रखा था.


नियुक्ति को दी गई थी चुनौती


संजय मिश्रा को बतौर ईडी निदेशक तैनात किए जाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें उनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा करते हुए संजय मिश्रा का कार्यकाल और ना बढ़ाए जाने को कहा था. केंद्र सरकार ने इसके बाद एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार जनहित में सीबीआई निदेशक और ईडी निदेशक को 2 साल के स्थाई नियुक्ति के बाद एक 1 साल करके अगले 3 सालों तक एक्सटेंशन दे सकती है. यानी कुल मिलाकर इन पदों पर तैनात अधिकारी अब केंद्र सरकार की अनुकंपा के आधार पर 5 सालों तक अपनी सेवाएं दे सकेगा.


इस मामले में पूर्व सीबीआई निदेशक अमर प्रताप सिंह ने कहा कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति हाई पावर कमेटी की ओर से की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश और नेता विपक्ष भी शामिल होते हैं, जबकि ईडी निदेशक को तैनात किए जाने को लेकर कोई भी हाई पावर कमेटी नहीं है. पूर्व सीबीआई निदेशक का मानना था कि ऐसे में किसी भी प्रकार के संदेह को समाप्त करने के लिए ईडी निदेशक की नियुक्ति भी हाई पावर कमेटी द्वारा की जानी चाहिए. फिलहाल अब यदि उच्चतम न्यायालय का कोई नया आदेश नहीं आता है, तो संजय मिश्रा अपने पद पर 18 नवंबर 2022 तक बने रहेंगे.


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