अहमदाबादः गुजरात सरकार ने बुधवार को कहा कि वह सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए केवल आठ लाख रुपये सलाना आय सीमा को ही इसके मानदंड के अंदर शामिल करेगी. सरकार के इस फैसले में भूमि और घर के मालिकाना हक के शर्तों को इसमें नहीं रखा जाएगा. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने यह फैसला किया.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि राज्य सरकार इस बात पर विचार नहीं करेगी कि 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए लाभार्थी के परिवार के पास कितनी किसानी के लायक जमीन या कितना बड़ा घर है. लाभार्थी के परिवार का सलाना इनकम आठ लाख रुपये से कम होने पर ही आरक्षण का लाभ लेने के योग्य होंगे.
सरकार की नजर में कौन होगा गरीब
परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो.
1000 वर्ग फीट से बड़ा घर ना हो.
म्यूनिसिपिटी एरिया में 100 गज से बड़ा घर ना हो.
5 एकड़ से ज्यादा खेती लायक जमीन ना हो.
नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपल एरिया में 200 गज से बड़ा घर ना हो.
बता दें कि इस कानून के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. संसद से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपना हस्ताक्षर कर दिया है.
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