NIA की स्पेशल कोर्ट ने पाकिस्तान से जुड़े जासूसी मामले में एक पूर्व सैन्यकर्मी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. लखनऊ NIA कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के रहने वाले पूर्व सैन्यकर्मी सौरव शर्मा को आईपीसी, UA (P) Act और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग सजा सुनाई गई है, जिसमें अधिकतम 5 साल की जेल की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया है. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.
शर्मा को इस मामले में एक और आरोपी अनस याकूब के साथ जनवरी 2021 में गिरफ्तार किया. अनस याकूब गुजरात का रहने वाला है. NIA ने 5 फरवरी 2021 को यूपी एटीएस से दोनों आरोपियों की कस्टडी ली थी और इनके ऊपर केस दर्ज किया था. NIA ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी.
ISI को खुफिया जानकारी शेयर कर रहा था सौरव
जांच में सामने आया था कि सौरव शर्मा पहले भारतीय सेना में सिग्नलमैन था. बाद में वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंटों के साथ जासूसी रैकेट में शामिल हो गया था. सौरव ने नेहा शर्मा (गलत पहचान) नाम की भारतीय सेना के बारे में प्रतिबंधित और गोपनीय जानकारी शेयर की थी.
लीक हुई जानकारी में भारतीय सेना से संबंधित संवेदनशील जानकारी शामिल थी. शर्मा को गुप्त, संवेदनशील जानकारी के बदले में कई स्रोतों से धन प्राप्त हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी स्रोत और सह-आरोपी अनस याकूब गितेली भी शामिल थे.