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पति ने सिक्कों में दी पत्नी को 24,600 रुपये की एलिमनी, गिनने को कोर्ट ने टाली सुनवाई
मामले की शुरुआत 2015 में हुई थी, जब पति- पत्नी ने एक दूसरे से अलग रहने का फैसला लिया था और इसके लिए तलाक के लिए अर्जी दी थी. सुनवाई बाद कोर्ट ने पति को गुजारा भत्ता के रूप में हर महीने पत्नी को 25 हजार रुपए देने का आदेश दिया था.
चंडीगढ़. पंजाब के एक जिला न्यायालय में एलिमनी केस की सुनवाई के दौरान अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई. मामले में पति ने अपनी पत्नी को गुजारे भत्ते की 24,600 रुपये की रकम एक और दो रुपये के सिक्कों में दी. इतने ज्यादा सिक्कों को तुरंत गिनना मुश्किल था. इस कारण कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय कर दी. घटना से गुस्साई पत्नी ने कहा कि यह उसे परेशान करने का उसके पूर्व पति के द्वारा निकाला गया नया तरीका है. उसने कहा कि यह कानून का मजाक उड़ाने के समान है. महिला का कहना है कि उसे पैसे की बहुत जरूरत है लेकिन जब पति ने उसे सिक्कों में 24600 रुपये की रकम दी तो पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.
क्या था मामला
मामले की शुरुआत 2015 में हुई थी, जब पति- पत्नी ने एक दूसरे से अलग रहने का फैसला लिया था और इसके लिए तलाक की अर्जी दी थी. मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पति को गुजारे भत्ते के रूप में पत्नी को हर महीने 25 हजार रुपए देने का आदेश दिया था. पति के गुजारा भत्ता नहीं दे पाने के बाद पत्नी ने उच्च न्यायालय से मदद की गुहार लगाई थी.
उच्च न्यायालय ने तब पति को पिछले दो महीने की बाकी रकम एक साथ (50 हजार रुपए) पत्नी को देने का आदेश दिया था. महिला के पति का कहना है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह पत्नी को हर महीने रुपए दे सकें. पति की इस बात को महिला मानने के लिए तैयार नहीं है. उसका कहना है कि उसके पूर्व पति का अच्छा- खासा प्रैक्टिस पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चलता है. उसके नाम अनेक संपत्तियां भी हैं.
सिक्के में 24 हजार रुपए जमा करने के सवाल पर महिला के पूर्व पति का कहना है कि कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा है सिक्के में बड़ी रकम जमा नहीं कराई जा सकती है. पूर्व पति ने कहा कि उसने सिक्के गिनवाने के लिए अपने तीन जूनिर्यस की मदद ली थी. हालांकि, उसने चार सौ रुपए की रकम 100 रुपए के नोट के रूप में कोर्ट में जमा कराई थी.
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राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
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