Sameer Wankhede On CBI Action: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में रिश्वत लेने के आरोपों से घिरे नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए समीर वानखेड़े ने शुक्रवार (19 मई) को कहा, ''पहले भी मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का एक आरोप था. उस समय मुंबई पुलिस ने इसकी जांच की थी और उसे मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला था. आरोपों पर सीबीआई को भी कुछ नहीं मिलेगा.'' 


NCB के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने उनके खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई को चुनौती देने के लिए शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया. वानखेड़े ने अपनी याचिका में दावा किया है कि आर्यन खान के मामले में कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है.






25 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप


समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने क्रूज से नशीले पदार्थ की जब्ती के मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आरोपी न बनाने के एवज में उनसे कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी. इसी आरोप के तहत सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. सीबीआई ने वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ हाल ही में एफआईआर दर्ज की थी.


वानखेड़े ने हाई कोर्ट अवकाशकालीन बेंच के समक्ष दाखिल अपनी याचिका में यह भी आग्रह किया है सीबीआई में दर्ज एफआईआर के संबंध में उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. वाानखेड़े की अर्जी पर बेंच का फैसला आना बाकी है.


क्या है पूरा मामला?


3 अक्टूबर 2021 को मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था. एनसीबी को आर्यन पर लगे आरोपों को सही साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले थे. इस पर तीन हफ्ते बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन को जमानत दे दी थी. सीबीआई ने एनसीबी की शिकायत पर वानखेड़े और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत से संबंधित प्रावधानों के अलावा आपराधिक साजिश रचने और जबरन वसूली की कोशिश करने के आरोप में मामला दर्ज किया था.


जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि एनसीबी, मुंबई जोन को अक्टूबर 2021 में निजी क्रूज जहाज कॉर्डेलिया पर कुछ लोगों की ओर से मादक पदार्थ रखने और उनका सेवन किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसके (एनसीबी के) कुछ अधिकारियों ने साजिश रची और कथित आरोपियों से रिश्वत के रूप में अवैध लाभ हासिल किया.


दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार (17 मई) को वानखेड़े को दंडात्मक कार्रवाई से पांच दिनों के लिए सुरक्षा प्रदान करते हुए उपयुक्त अदालत (बॉम्बे हाई कोर्ट) का रुख करने की छूट दे दी थी. मुंबई में सीबीआई अधिकारियों ने वानखेड़े को गुरुवार (18 मई) को मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वह जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे.


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