राजधानी दिल्ली में अब बार, क्लब, होटल, रेस्तरां और लाइसेंसी शराब की दुकानों पर बिना बार कोड वाली शराब की बोतलें बेचा जाना महंगा पड़ सकता है. दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी किये हैं. आबकारी विभाग की टीमों ने हाल ही में दिल्ली के कई होटल, क्लब, रेस्टोरेंट और लाइसेंस प्राप्त शराब के स्टोर का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान आबकारी विभाग ने पाया कि बार काउंटर पर और स्टोर में कई बिना बार कोड वाली शराब की बोतलें परोसी जा रही हैं. कई ऐसी बोतलें भी आबकारी विभाग की टीमों को मिलीं जिन पर बार कोड है लेकिन वो पढ़ने योग्य स्थिति में नहीं है.


दिल्ली आबकारी अधिनियम के अंतर्गत होगी कार्रवाई 

अपने निरीक्षण के दौरान मिली इन लापरवाहियों को देखते हुए आबकारी विभाग ने सभी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और शराब स्टोर को संबंधित निर्देश जारी किये हैं. अपने आदेश में आबकारी विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि, शराब की बोतल पर 2D बार-कोड न होने को लाइसेंस प्राप्त परिसर में बिना ड्यूटी शुल्क भुगतान (नॉन ड्यूटी पेड लिकर) वाली शराब बेचना माना जाएगा. ऐसी दुकानों, होटल और रेस्तरां लाइसेंसधारक के खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

2D बार-कोड से एक्साइज ड्यूटी भुगतान का पता चलता है 

दरअसल बोतल पर लगे 2D बार-कोड से ये पता चलता है कि इस शराब पर एक्साइज ड्यूटी का भुगतान किया गया है और साथ ही ये भी दर्शाता है कि लोगों को परोसी और बेची जा रही शराब नकली नहीं है.

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