दिल्ली आबकारी अधिनियम के अंतर्गत होगी कार्रवाई
अपने निरीक्षण के दौरान मिली इन लापरवाहियों को देखते हुए आबकारी विभाग ने सभी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और शराब स्टोर को संबंधित निर्देश जारी किये हैं. अपने आदेश में आबकारी विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि, शराब की बोतल पर 2D बार-कोड न होने को लाइसेंस प्राप्त परिसर में बिना ड्यूटी शुल्क भुगतान (नॉन ड्यूटी पेड लिकर) वाली शराब बेचना माना जाएगा. ऐसी दुकानों, होटल और रेस्तरां लाइसेंसधारक के खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
2D बार-कोड से एक्साइज ड्यूटी भुगतान का पता चलता है
दरअसल बोतल पर लगे 2D बार-कोड से ये पता चलता है कि इस शराब पर एक्साइज ड्यूटी का भुगतान किया गया है और साथ ही ये भी दर्शाता है कि लोगों को परोसी और बेची जा रही शराब नकली नहीं है.
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