'अपराध की आय को सफेद करने के लिए कंपनी बनाई', AAP सांसद संजय सिंह को लेकर कोर्ट में क्या बोली ईडी?
Excise Policy Case: आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था. निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
Delhi Excise Policy Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी है कि गिरफ्तार 'आप' सांसद संजय सिंह ने कथित तौर पर 'अपराध की आय' को सफेद करने के लिए एक कंपनी बनाई. यह काला धन दिल्ली आबकारी नीति में बदलाव से उत्पन्न होने वाले व्यवसाय से आता था.
संजय सिंह को दिल्ली आबकारी शुल्क नीति ‘घोटाले’ से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने कहा कि संजय सिंह 2021-22 की नीति अवधि से संबंधित दिल्ली आबकारी घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छिपाने, प्रसारित और उपयोग करने में शामिल थे. धन शोधन मामले में संजय सिंह की जमानत याचिका के जवाब में दायर अपने हलफनामे में ईडी की तरफ से ये दलीलें दी गईं.
संजय सिंह ने निचली अदालत के आदेश को दी है चुनौती
पिछले साल चार अक्टूबर को ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए राज्यसभा सदस्य ने धनशोधन मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के निचली अदालत के 22 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी है. मामला मंगलवार (30 जनवरी) को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था. ईडी के वकील की अनुपलब्धता के कारण इसे अब बुधवार (31 जनवरी) के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
ईडी ने अपने हलफनामे में संजय सिंह को लेकर और क्या कहा?
जांच एजेंसी ने अपने हलफनामे में कहा कि जांच के दौरान यह पता चला कि संजय सिंह कथित घोटाले में एक प्रमुख साजिशकर्ता हैं और वह इस मामले में कई आरोपियों या संदिग्धों, व्यवसायी दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के साथ निकटता से जुड़े हुए थे.
इसमें कहा गया, “...यह स्पष्ट है कि संजय सिंह अपराध की आय के धनशोधन के लिए एक कंपनी (मैसर्स अरालियास हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड) बनाने में शामिल थे, जोकि उनके और उनके सह-षड्यंत्रकारी की ओर से साजिश के अनुसार नीतिगत बदलावों से उपजे व्यवसाय से उत्पन्न होता था. इसके अलावा, संजय सिंह 2021-22 की नीति अवधि से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छुपाने, फैलाने और उपयोग करने में शामिल थे.”
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