Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के लिए आज का दिन बेहद अहम होने वाला है. कथित शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी. अरविंद केजरीवाल को पहले ही सुप्रीम कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट आज सीबीआई से जुड़े करप्शन केस में अपना फैसला सुनाएगी. इस मामले में कोर्ट पहले ही पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत दे चुकी है.
सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली बार की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, "सुप्रीम कोर्ट से ED के केस में जमानत मिलने के बाद ही CBI ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. उन्होंने इससे पहले सीएम को गिरफ्तार नहीं किया था. यह गिरफ्तारी गलत भावना से प्रेरित है. इसी वजह से अरविंद केजरीवाल जमानत पाने के हकदार हैं. इस दौरान उन्होंने पूछा था कि सीबीआई ने इतने समय से दिल्ली के सीएम को क्यों गिरफ्तार नहीं किया था और अचानक ED से जुड़े केस में जमानत मिलने के बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. "
SC ने 5 सिंतबर को सुरक्षित रख लिया था फैसला
5 सिंतबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. जमानत की मांग करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि CBI ने इस मामले में दो साल तक गिरफ्तार नहीं किया. उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कठोर कानून में जमानत मिल चुकी है. इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. अन्य आरोपियों को इस मामले में जमानत मिल चुकी है और अरविंद केजरीवाल से समाज को खतरा नहीं है और उनके भागने का कोई अंदेशा नहीं है, इस वजह से उन्हें जमानत दी मिलनी चाहिए.
सीबीआई ने जताया था विरोध
वहीं, अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए सीबीआई ने कहा था कि उन्हें बेल के लिए पहले सत्र अदालत जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधे हाईकोर्ट आए, जोकि ठीक नहीं है. सीबीआई की तरफ से यह भी कहा गया था कि वो सबूतों से छेड़छाड़ कर कर सकते हैं.
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