Manish Sisodia Case: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है. सिसोदिया ने कहा है कि वो जांच एजेंसी का पूरा सहयोग करेंगे और अगर "झूठे आरोपों" के लिए जेल भी जाना पड़े तो उन्हें इसकी परवाह नहीं है. सीबीआई की FIR के मुताबिक, सिसोदिया पर रिश्वत और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.


सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर लोक सेवकों से रिश्वत लेने, आपराधिक साजिश रचने और लेखों का मिथ्याकरण को लेकर केस दर्ज किया गया. मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1988) की धारा 7 लगाई गई है. दोष साबित होने पर इसमें कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की जेल और जुर्मान हो सकता है.


मनीष सिसोदिया पर आईपीसी की धारा 120 B (आपराधिक साजिश) भी लगाई गई है. इसमें 6 महीने की सजा या जुर्माना यो दोनों हो सकता है. वहीं लेखा का मिथ्याकरण यानी अकाउंट्स (रिकॉर्ड्स) की छेड़खानी को लेकर उप मुख्यमंत्री पर आईपीसी की धारा 477 A लगाई गई है. इसमें 7 साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है.


मनीष सिसोदिया ने क्या कहा?


मनीष सिसोदिया ने पूछताछ को लेकर कहा, "आज फिर सीबीआई जा रहा हूं, सारी जांच में पूरा सहयोग करूंगा. लाखों बच्चों का प्यार व करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद साथ है. कुछ महीने जेल में भी रहना पड़े तो परवाह नहीं. भगत सिंह के अनुयायी हैं, देश के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे. ऐसे झूठे आरोपों की वजह से जेल जाना तो छोटी सी चीज है."


'...आप जल्द जेल से लौटें'


वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "भगवान आपके साथ है मनीष. लाखों बच्चों और उनके पेरेंट्स की दुआयें आपके साथ हैं. जब आप देश और समाज के लिए जेल जाते हैं तो जेल जाना दूषण नहीं, भूषण होता है. प्रभू से कामना करता हूं कि आप जल्द जेल से लौटें. दिल्ली के बच्चे, पैरेंट्स और हम सब आपका इंतज़ार करेंगे."


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