नई दिल्ली: उन्नाव गैंगरेप केस में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आज कोर्ट ने दोषी करार दिया. इस मामले में कोर्ट ने एक अन्य आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया है. कोर्ट इस मामले में मंगलवार को सजा का एलान करेगी. इस मामले की सुनवाई दिल्ली के एक विशेष अदालत में हो रही थी. मामले की अंतिम सुनवाई इसी महीने के 10 दिसंबर को हुई. तब सीबीआई और अभियुक्तों के पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस धर्मेश शर्मा ने कहा था कि वो कोर्ट 16 दिसंबर को फैसला सुना सकते हैं. अब इस मामले में आज आरोपी विधायक को दोषी करार दिया जा चुका है और सजा का एलान मंगलवार को होगा.


बता दें कि उन्नाव गैंगरेप मामला काफी चर्चा में रहा था. लोगों की नजरों में यह मामला 11 जून 2017 को तब सामने आया जब पीड़िता गायब हो गई थी. इसके बाद पीड़ित परिवार के लोगों ने शुभम, अवधेश पर केस दर्ज कराया था. गायब होने के 10 दिनों के बाद पीड़िता घर वापस आ गई और उसने अगले दिन यानी 22 जून, 2017 को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया.


हालांकि, पीड़िता ने तब दिए अपने बयान में तीन लोगों के नाम का जिक्र किया था लेकिन इसमें विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम नहीं था. लेकिन मामले के सामने आने के ठीक एक महीने बाद पीड़िता ने पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर विधायक कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया और उनपर कार्रवाई की मांग की.


उन्नाव गैंगरेपः कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार, 19 दिसंबर को हो सकता है सजा का एलान


पीड़िता के पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखने के बाद विधायक समर्थकों ने उसके ऊपर 30 अक्टूबर को मानहानि का केस कर दिया. इसमें आरोप लगाया कि पीड़िता के परिवार वाले ने विधायक कुलदीप सेंगर के घर पर 'रावण' लिखा एक पोस्टर लगा दिया. इसके बाद अगले महीने नवंबर में पीड़िता के चाचा के खिलाफ भी मानहानि का केस दर्ज किया गया.


पीड़िता ने सीएम के सामने दी थी आत्मदाह की धमकी


ये तकरार पीड़िता और विधायक के बीच यूं ही चलता रहा. अगले साल 2018 में पीड़िता ने उन्नाव की जिला अदालत में एफआईआर दर्ज कराया. एफआईआर में कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया गया. लेकिन इस मामले में पुलिस ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की. विधायक पर कोई कार्रवाई होता नहीं देख पीड़िता ने पिछले साल सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने आत्मदाह करने की धमकी दी अगर विधायक पर केस दर्ज नहीं किया जाता है. हालांकि, इसी बीच पीड़िता के पिता पर पुलिस ने पिछले साल आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया. पुलिस कस्टडी में ही पीड़िता के पिता की मौत बाद में हो गई. इसके बाद एक अदालत ने आरोपी विधायक, उसके भाई और 9 अन्य लोगों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया.


एक्सिडेंट के बाद देश में हुई मामले की चर्चा


इस केस की चर्चा देश स्तर पर तब हुई जब इस साल 28 जुलाई को एक ट्रक एक्सिडेंट में पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके दो रिश्तेदारों की मौत हो गई. इसके बाद इस केस का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और मामले को दिल्ली के विशेष कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया. आज इसी कोर्ट ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है.