Mehul Choksi News: मेहुल चौकसी के भारत में आने में क्या हैं कानूनी अड़चनें, पढ़ें ये खबर
PNB बैंक घोटला में भगौड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत वापस लाने के लिए 28 मई को एक निजी जेट डोमेनिका भेजा गया था लेकिन उसे अब तक भारत वापस नहीं लाया जा सका है. इसके पीछ कानूनी अड़चन सामने आ गई है. चोकसी ने डोमेनिका के सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज कर दिया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चोकसी को डोमेनिका से बाहर जाने पर फिलहाल रोक लगा दी.
PNB लोन घोटाला के आरोपी भगौड़ा ज्वैलरी कारोबारी मेहुल चोकसी को हाल ही में डोमेनिका की सरकार ने गिरफ्तार किया था. उसपर आरोप है कि उसने एंटीगुआ से डोमेनिका में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया. चोकसी 2018 से एंटीगुआ में रह रहा है और उसके पास एंटीगुआ की नागरिकता भी है. भारत ने मोहुल चोकसी को भारत वापस लाने के लिए आठ अधिकारियों को डोमेनिका भेजा है. इस टीम में सीबीआई और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल है. उसे भारत वापस लाने के लिए 28 मई को एक निजी जेट डोमेनिका भेजा गया था लेकिन उसे अब तक भारत वापस नहीं लाया जा सका है. इसके पीछ कानूनी अड़चन सामने आ गई है. चोकसी ने डोमेनिका के सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज कर दिया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चोकसी को डोमेनिका से बाहर जाने पर फिलहाल रोक लगा दी. हालांकि इस मामले की सुनवाई बुधवार यानी 2 जून को होनी है.
क्या है कानूनी अड़चनें
चोकसी के वकीलों ने पैंतरेबाजी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की याचिका में कहा है कि चोकसी एंटीगुआ से भागा नहीं था बल्कि हनी ट्रैप बिछाकर उसका अपहरण किया था और डोमेनिका ले आया गया था. चोकसी की कानूनी टीम ने दावा किया कि चोकसी का पिछले छह महीने से एक महिला के साथ दोस्ती थी. उसने 23 मई को एंटीगुआ के एक अपार्टमेंट में बुलाया जहां तीन पुरुषों ने उसका अपहरण कर लिया और डोमेनिका ले आया. पुरुषों ने उसे कथित रूप से पीटा और जबरदस्ती नाव में बिठाकर डोमेनिका ले आया. जब एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन ने घोषणा की कि चोकसी को भारत वापस भेजा जाएगा तब चोकसी के वकीलों ने कहा कि उसे भारत नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वह भारत का नागरिक नहीं है.
भारत अब क्या करेगा
चोकसी के वकील ने कहा है कि चोकसी भारत का पासपोर्ट सरेंडर कर चुका है. भारतीय अधिकारियों का कहना है कि चोकसी भारत का पासपोर्ट सरेंडर जरूर कर चुका है लेकिन यह सरेंडर सरकार ने अब तक स्वीकार नहीं किया है. इसके अलावा सरेंडर से संबंधित भारत ने दस्तावेज भी नहीं सौंपा है. इसके साथ ही भारत ने इंटरपोल से चोकसी के खिलाफ रेड नोटिस भी जारी करवा चुका है. चूंकि चोकसी ने भारत में आर्थिक अपराध किया है इसलिए कोर्ट में वह उसे भारत लाने के लिए दावा कर सकता है. भारत ने डोमेनिका को चोकसी से संबंधित सभी दस्तावेज दे दिया है. भगोड़े मेहुल चोकसी के पास फिलहाल एंटीगुआ की नागरिकता है. इसके बाद मेहुल की करतूतों से परेशान होकर एंटीगुआ की सरकार ने डोमिनिका से उसे भारत को सौंपने का अनुरोध किया है.
पीएनबी धोखाधड़ी मामले में आरोपी
पीएनबी धोखाधड़ी मामले में आरोपी मेहुल चोकसी अपने भांजे नीरव मोदी के साथ 2018 से एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है. जनवरी 2018 में भारत से भागने से पहले ही मेहुल ने 2017 में ही एंटीगुआ बारबुडा की नागरिकता हासिल कर ली थी. इस मामले में अलग-अलग चार्जशीट दाखिल करने वाली सीबीआई और ईडी चोकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश कर चुकी है. बता दें चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी ने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से PNB के साढ़े तेरह हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है. मेहुल चोकसी का भांजा नीरव मोदी अभी लंदन की एक जेल में बंद है और इन दोनों के खिलाफ सीबीआई जांच कर रहा है.
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