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Explainer: HSRP और कलर कोडेड स्टीकर को लेकर आपने मन उठ रहे हर सवाल का जवाब

परिवहन विभाग बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलरफुल स्टीकर वाले वाहनों को लेकर सख्ती कर दी है और ऐसे वाहन सड़क पर चलाने वालों पर करीब 11000 रुपये का चालान किया जा रहा है. इसमें दोनों का उल्लंघन करने पर 5500 रुपये तक का चालान काटा जा रहा है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं और आपके पास दो पहिया या चार पहिया वाहन है तो आपको इस खबर तो इतमिनान से पढ़ना चाहिए. दरअसल दिल्ली में सभी गाड़ियों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य है.

ऐसा नहीं होने पर आपकी गाड़ी का भारी भरकम चालान किया जा सकता है. यह नया नियम दिल्ली-एनसीआर में रहने वालों के सिरदर्द बनकर आया है. नए नियम के बाद से लोगों में इसे लेकर काफी सवाल और कंफ्यूजन भी हैं. आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने और सभी सवालों के जवाब देने के लिए हम हाजिर हैं....

क्या है HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी ? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पर परिवहन विभाग ने वाहनों पर HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी और रंगीन स्टीकर लगाना अनिवार्य किया है. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) एक होलोग्राम स्टीकर होता है, जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं. इस नंबर को प्रेशर मशीन से लिखा जाता है.

1 अप्रैल 2012 के बाद जो भी नई गाड़ी आ रही है उनमें पहले से HSRP लगी हुई है. लेकिन अगर आपकी गाड़ी इससे पहले की है या फिर जो प्लेट लगी थी उसे निकाल कर कोई फैशनेबल प्लेट लगवाई है तो फिर आपको भी HSRP लगवानी पड़ेगी. यह दो पहिया और चार पहिया दोनों वाहनों के लिए जरूरी है. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में किसी भी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं है.

क्या है कलर कोडेडे स्टीकर? गाड़ी पर आगे और पीछे नंबर प्लेड के अलावा विंड स्क्रीन पर एक रंगीन स्टीकर लगेगा. इस स्टीकर पर किस दिन गाड़ी ली, गाड़ी किस तरह के ईंधन पर चलती है यह सब जानकारियां होंगी. इसके साथ ही इस पर भी एक होलोग्राम होगा. कलर स्टीकर सिर्फ चार पहिया वाहनों के लिए ही जरूरी है.

फिलहाल तीन तरह के कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर हैं. इनमें नीला, नारंगी और स्लेटी रंग है. नीले रंग का मतलब पेट्रोल या सीएनजी से है. अगर नीले रंग के साथ हरे रंग की पट्टी है तो बीएस-6 है. हरे रंग की पट्टी नहीं है तो बीएस-4 या बीएस-3 है. वहीं नारंगी का मतलब डीजल कार से है. अगर नारंगी रंग के साथ हरे रंग की पट्टी है तो यह बीएस-6 है. हरे रंग की पट्टी नहीं है तो बीएस-4 या बीएस-3 है. आखिर में स्लेटी या ग्रे रंग आता है. इसका मतलब है कार इलेक्ट्रिक कार है.

कहां से लगवाएं HSRP और कलर कोडेड स्टीकर? गाड़ी पर HSRP लगवाने के लिए आपको bookmyhsrp.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए आपको कुछ जानकारिया देनी होंगी जैसे वाहन निजी है या फिर सार्वजनिक, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, CNG और CNG+पेट्रोल, वाहन इनमें से किस तरह के ईंधन पर चलता. इसके बाद आपको वाहन के प्रकार जैसे बाइक, कार, स्कूटर, ऑटो और भारी वाहन बताना होगा. इसके बाद भी आपके कुछ जानकारियां मांगी जाएंगी. जिन्हें भरकर आप HSRP के लिए एप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद आपको अपना नजदीकी डीलर चुनना होगा. इसके तय तारीख और समय पर डीलर के पास जाकर प्लेट लगवा सकते हैं.

इसी तरह कलर स्टीकर लगवाने के लिए भी www.bookmyhsrp.com पर विजिट करना होगा. इसी पर कलर कोडेड स्टीकर के लिए अलग से लिंक उपब्लध है. आपकी गाड़ी पर लगी HSRP प्लेट के पर एक कोड लिखा होगा. आपको वो कोड भरना होगा. सामने वाली और पीछे वाली नंबर प्लेट पर के लिए अलग अलग कोड हैं. ऑनलाइन बुकिंग करने में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और चेचिस नंबर देना होगा.

दो पहिया वाहनों के लिए क्या नियम हैं? हमने ऊपर भी इस बारे में जानकारी दी है लेकिन स्पष्टता के लिए एक बार फिर बता रहें हैं कि दो पहिया वाहनों में सिर्फ HSRP की जरूरत है. कलर स्टीकर सिर्फ चार पहिया वाहनों के लिए ही अनिवार्य है.

किसी भी तरह की असुविधा होने पर कहां शिकायत करें? नंबर प्लेट लगाने वाली कंपनी ने असुविधा होने पर शियाकत और मदद के लिए हेल्प लाइन नंबर भी जारी किए हैं. आप 18001200201 पर कॉल कर सकते हैं. इसके साथ ही grievance@gmail.com पर मेल के लिए भी सूचना दे सकते हैं.

दिल्ली कहां कहां हो रही चेकिंग, कितना है जुर्माना? दिल्ली के साकेत, साकेत, वजीरपुर, गुलाबी बाग, अक्षरधाम, शास्त्री पार्क, राजघाट, तालकटोरा स्टेडियम, दिल्ली कैंट, पूसा, पटेल नगर, आरके पुरम, रोहिणी ईस्ट, पीरागढ़ी, रिज रोड, प्रीत विहार, अशोक विहार और शाहदरा एक्सटेंशन में अभियान चलाकर वाहनों को चेक किया जा रहा है.

ट्रैफिक पुलिस दो शिफ्ट में सुबह 7 बजे से 12 तक और दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक काम कर रही है. फिलहाल कुल नौ टीमें बनाई गई हैं जो नौ जिलों में चेकिंग करेगी और नियम तोड़ने पर 5500 रुपये का जुर्माना भी वसूला जा सकता है.

दूसरे राज्य के लोग क्या करें? दूसरे राज्यों के लोगों को भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और स्टीकर लगवाना अनिवार्य है. इसके बिना अगर आप राजधानी में गाड़ी चलाते हैं तो भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. यूपी के लोग वेबसाइट पर HSRP और स्टीकर के लिए अप्लाई करने के बाद दिल्ली में डीलर चुन सकते हैं. नोएडा, गाजियाबाद के लोग दिल्ली में डीलर चुन सकते हैं. कंपनी के मुताबिक जल्द ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों के लिए भी यही व्यवस्था कर दी जाएगी.

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