डीलरों के लिए बढ़ाई गई जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा, अब इस तारीख तक भर सकेंगे जीएसटी रिटर्न
जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को दो माह आगे बढ़ा दिया गया है. कंपोजीशन योजना के तहत आने वाले डीलरों के लिये वित्त वर्ष 2019- 20 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया.
नई दिल्लीः सरकार ने सोमवार को कंपोजीशन योजना के तहत आने वाले डीलरों के लिये वित्त वर्ष 2019- 20 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को दो माह आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया. पिछले कुछ माह में यह दूसरी बार समयसीमा को बढ़ाया गया है.
इससे पहले यह रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था. केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2019- 20 की जीएसटीआर 4 भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है.’’
माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत कोई भी करदाता जिसका सालाना कारोबार डेढ करोड़ रुपये तक है वह कंपाजीशन योजना को अपना सकता है. इस योजना के तहत आने वाले विनिर्माताओं और व्यापारियों को एक प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना होता है जबकि एल्कोहल नहीं परोसने वाले रेस्त्रां को पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होता है.
बता दें कि हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देर होने पर लगने वाली लेट फीस माफ कर दी है. हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच जीरो टैक्स देनदारी वाली रजिस्टर्ड इकाइयों को लेट से रिटर्न फाइल करने पर कोई लेट फीस नहीं देनी होगी.
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