Lockdown 3: लॉकडाउन की मियाद 17 मई तक बढ़ाई गई | जानें बड़ी बातें
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन की मौजूदा मियाद 3 मई तक है. अब इसे 4 मई से दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है.
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नई दिल्ली: देश में लॉकडाउन दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है. इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है. ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ शर्त के साथ राहत दी जाएगी लेकिन रेड जोन में कई शर्तें रखी गई है. देश में 130 रेड जोन वाले जिले हैं. ऑरेंज जोन में 284 जिले हैं और ग्रीन जोन में 319 जिले हैं.
गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आदेश जारी कर लॉकडाउन को 4 मई के बाद दो सप्ताह के लिए यानि 17 मई तक बढ़ाया है. ग्रीन ज़ोन में 50 प्रतिशत बसें चलेंगी. ऑरेंज ज़ोन में जिन गतिविधियों की इजाज़त दी गई है उसके लिए गाड़ी चल पाएगी लेकिन उसमें 1 ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर बैठ सकेंगे. ऑरेंज ज़ोन में मोटरसाइकल पर पीछे बैठने की इजाज़त होगी.
लॉकडाउन 3 की बड़ी बातें-
- शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, होटल-रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, राजनीतिक, सांस्कृतिक आयोजन स्थल और धार्मिक स्थल लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे.
- लॉकडाउन के दौरान विमान, रेल, मेट्रो से यात्रा और सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे.
- ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक और विनिर्माण के कार्य, मनरेगा के कार्य, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट-भठ्ठे पर काम होंगे. शहरी क्षेत्रों में दुकानें खुलेंगी. इसके अलावा रेड जोन में कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन के की इजाजत दी गई है.
- लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी. हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी और दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे.
- कोविड-19 रेड जोन के प्रतिबंधित क्षेत्र में रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा.
- शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां को अनुमति दी गयी है बशर्ते श्रमिक वहीं रहते हो और बाहर से नहीं आते हों.
-रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स गतिविधियों की इजाजत है.
-निजी कार्यालय एक तिहाई श्रमिक के साथ खुल सकते हैं.
-रेड जोन में ज्यादातर वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गयी है जिनमें प्रिंट-इलक्ट्रोनिक मीडिया, आईटी और उससे सबंधित इकाइयां, कॉल सेंटर, गोदाम सेवाएं, निजी सुरक्षा आदि शामिल है.
-ऑरेंज जोन में रेडजोन की मान्य गतिविधियों के अलावा टैक्सियां, कैब एग्रीगेटर, की अनुमति होगी और उसमें एक ड्राइवर और बस एक सवारी होगी.
-ग्रीन जोन में सीमित प्रतिबंधित गतिविधयों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों को इजाजत होगी. बसें चल सकती है लेकिन उसमें महज 50 फीसद यात्री ही होंगे.
-रेडजोन में कुछ गतिविधियों को कुछ पाबंदियों के साथ इजाजत दी गयी है जिनमें व्यक्तियों और वाहनों की सीमित गतिविधियां शामिल है. चार पहिये वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो लोग और दोपहिया वाहन पर बस उसे चलाने वाला हो सकता है.
बता दें कि कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इसी के मद्देनजर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या आज बढ़कर 1,152 हो गई. अब तक 35,365 लोग संक्रमित हुए हैं.
3 मई को मौजूदा लॉकडाउन की मियाद खत्म हो रही है. इससे ठीक पहले 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का पहला चरण था. इसके बाद 15 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया. पीएम मोदी ने खुद इसकी घोषणा की. हालांकि लॉकडाउन 3 लागू करने का आदेश गृहमंत्रालय ने जारी किया है.
इससे पहले गृह मंत्रालय की तरफ से लॉकडाउन के कारण फंसे हुए लोगों की आवाजाही के लिए ट्रेनों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी. इसके बाद रेलवे ने कहा है कि गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस एक मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है.
रेलवे ने कहा, ''यात्रियों के रवाना होने से पहले राज्यों द्वारा उनकी जांच की जाएगी और जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं होंगे, उन्हें ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी.''
बयान में कहा गया है कि राज्यों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए यात्रियों को जत्थों में और संक्रमणमुक्त बसों में स्टेशन तक लाया जाएगा.
कोविड-19: देश का नया कोरोना कलर मैप, 130 जिले रेड जोन में तो 319 हैं ग्रीन जोन में
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