पाकिस्तान ने किया 16 बार इंकार तो कुलभूषण जाधव की जिंदगी के लिए इंटरनेशनल कोर्ट गया भारत
नई दिल्ली: नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है. भारत की अपील पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाई है. इसे लेकर भारत ने बुधवार को कहा कि कथित जासूस कुलभूषण जाधव से राजनयिक संपर्क के रिक्वेस्ट को पाकिस्तान द्वारा 16 बार इंकार करने पर भारतीय नागरिक का जीवन बचाने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) जाने का 'फैसला सावधानीपूर्वक सोच-विचारकर' किया गया. कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य कोर्ट ने जासूसी के लिए मौत की सजा सुनाई है.
आरोप-पत्र मांगने पर पाकिस्तान से नहीं मिली कोई प्रतिक्रिया
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने जाधव के मामले पर कहा, "जीवन पर खतरे का सामना कर रहे एक नागरिक के हित को ध्यान में रखकर और न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह सावधानीपूर्वक सोच-विचारकर फैसला किया गया."
पाकिस्तान द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और मौत की सजा को 'इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन' करार देते हुए बागले ने कहा कि भारत को मामले में दस्तावेज और आरोप-पत्र मांगने पर पाकिस्तान से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. बागले ने यह भी कहा कि जाधव के माता-पिता द्वारा अपने पुत्र से मिलने के लिए वीजा आवेदन पर कोई जवाब नहीं दिया गया.
इस मामले में हरीश साल्वे कर रहे हैं देश का प्रतिनिधित्व
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि आईसीजे ने मंगलवार को जाधव की मौत की सजा को सस्पेंड कर दिया. उन्होंने ट्वीट किया, "मैंने कुलभूषण जाधव की मां से बात की, आईसीजे अध्यक्ष के आदेश के बारे में बताया." उन्होंने कहा कि कानून के जानकार हरीश साल्वे इस मामले में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.
भारत ने मामले में सोमवार को कोर्ट से राहत की मांग की थी, जिसमें 'आरोपी की सजा निलंबित करने, उसके निलंबन' और 'सैन्य कोर्ट द्वारा दी गई सजा को तामील करने से पाकिस्तान को रोकने' की मांग की गई थी.
आईसीजे जाना ध्यान भटकाने की कोशिश: पाकिस्तान
पाकिस्तान ने भारतीय 'जासूस' कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाने के लिए भारत के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में (आईसीजे) जाने के फैसले को 'पाकिस्तान में भारत प्रायोजित आतंकवाद' से ध्यान हटाने का प्रयास करार दिया है. आईसीजे ने मंगलवार रात पाकिस्तान से जाधव को फांसी नहीं देने को कहा. पाकिस्तान की सैन्य कोर्ट ने जाधव को पाकिस्तानी क्षेत्र में आतंकवाद फैलाने और भारत के लिए जासूसी करने के आरोपों में मौत की सजा सुनाई है.
पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा एम. आसिफ ने ट्वीट किया, "आईसीजे को लिखा भारतीय पत्र पाकिस्तान में भारत प्रायोजित आतंकवाद से ध्यान भटकाने की कोशिश है. कुलभूषण को राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अपराधों में दोषी पाया गया है."