Extortion Case: मुंबई की स्पेशल MCOCA कोर्ट ने वांटेड गैंगस्टर गुरु साटम के बेटे और भतीजे को 10 साल की सजा सुनाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है की उन्हें इस सजा के साथ-साथ 5 लाख रुपए का दंड भी भरना होगा और अगर वो ऐसा नही करेंगे तो उनकी सजा को 2 साल और बढ़ा दिया जाएगा.
आपको बता दें की यह वसूली का मामला साल 2014 का है जब गुरु साटम ने दादर के एक बिल्डर को फ़ोन कर 10 करोड़ की फिरौती की माँग की थी इस मामले की जाँच मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्टोर्शन सेल ने शुरू की थी और उसी साल गुरु साटम के भतीजे नर्हारी नारायण साटम को 10 लाख की वसूली की रक्कम के साथ PI राजू सुर्वे और उनकी टीम ने रंगेहाथ गिरफ़्तार किया था.
इस मामले में जांच जब आगे बढ़ी तब क्राइम ब्रांच ने गुरु साटम के बेटे भूषण साटम को गिरफ़्तार किया और बाद में गुरु साटम के करीबी गुर्गे पूरणशंकर को भी गिरफ़्तार किया. पिछले 7 साल से ये आरोपी जेल की सलाख़ों के पीछे हैं जिस मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई.
क्या था मामला
दादर में रहने वाले एक बिल्डर को गुरु साटम ने धमकी भरा फ़ोनकॉल किया और उससे 10 करोड़ की फिरौती की माँग की और इसी फिरौती में मिलने वाले पैसों में से एक हिस्सा यानी की 10 लाख लेने आए दो लोगों को एंटी एक्स्टोर्शन सेल ने रंगेहाथ गिरफ़्तार किया.
क़रीब 30 साल से फ़रार गैंगस्टर गुरु साटम फ़िलहाल दक्षिण अफ़्रीका में होना की जानकारी इंटेलीजेंस विभाग को है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक़ उन्हें IPC की धारा 387, 34 और 120 (बी) के तहत दोषी पाया और उन्हें 7 साल को सजा सुनाई और 5000 रुपए दंड सुनाया.
इसके अलावा MCOCA की धारा 3(2)(1),3(2) के तहत 10 साल की सजा सुनाई और 5 लाख रुपए दंड सुनाया. और MCOCA की धारा 3 (4) के तहत दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए दंड सुनाया और कोर्ट ने यह भी कहा की अगर आरोपी 5 लाख रुपए का दंड भरने में असमर्थ रहेंगे तो उन्हें जेल में 2 और साल की सजा काटनी पड़ेगी.
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