नई दिल्ली: दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया. पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए दिए गए आवेदन में कथित तौर पर फर्जी जानकारी देने के मामले में कोर्ट ने सीबीआई को टाइटलर के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया.
स्पेशल जज भरत पाराशर ने कहा, ‘‘यद्यपि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी जानी चाहिए लेकिन मैं यह सीबीआई पर छोड़ रहा हूं कि वह उचित कार्रवाई कर सकती है.’’ कोर्ट ने टाइटलर का पासपोर्ट सीबीआई को सौंप दिया. पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए टाइटलर के एनओसी से जुड़े आवेदन को कोर्ट से वापस लेने के बाद यह मामला सामने आया था.
कोर्ट ने कहा कि उन्हें पहले ही नवीनीकृत पासपोर्ट मिल चुका है. उसने सीबीआई से इस बात की जांच को कहा कि नेता ने एनओसी के बिना पासपोर्ट कैसे हासिल कर लिया. इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट को सूचित किया कि टाइटलर ने पासपोर्ट ऑफिस के सामने इस बात के फर्जी दस्तावेज दिए थे कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है.