Kisan Andolan: किसान केंद्र सरकार से अपनी मांगो के लेकर 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं और दिल्ली कूच करने पर अड़े हुए हैं. हालांकि, हरियाणा सरकार शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाकर किसानों को अब तक दिल्ली जाने से रोक रही है. लेकिन अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश जारी किया है. वहीं कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. इस पर किसान नेता की प्रतिक्रिया सामने आई हैं, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि वह दिल्ली कूच करेंगे या नहीं? 


एबीपी न्यूज से बात करते हुए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, "कोर्ट के फैसले के  खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, जिससे ये साफ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को किसानों ने नहीं बल्कि हरियाणा सरकार ने बंद कर रखा है. देश के सामने एक सच्चाई तो आ गई है." वहीं जब उनसे दिल्ली कूच की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा, "जब भी शंभू बॉर्डर खुलेगा हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे. हम अपनी मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना चाहते हैं. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का कानूनी अधिकार बनाने और अन्य मांगों पर हमारा आंदोलन जारी रहेगा." 


किसान नेता की रिहाई की मांग


इंटरव्यू के दौरान उन्होंने किसान नेता नवदीप सिंह की रिहाई पर भी बात की. उन्होंने कहा, "किसान नेता नवदीप सिंह की रिहाई की मांग को लेकर किसान 17 जुलाई और 18 जुलाई को अंबाला के एसपी दफ्तर का घेराव करेंगे." नवदीप सिंह पर दिल्ली चलो आंदोलन के दौरान मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद से उनकी रिहाई नहीं हुई है. किसान कई दफा उनकी रिहाई के लिए भी धरना दे चुके हैं और सरकार पर उन्हें बिना किसी आधार के गिरफ्तार करने का आरोप लगाते रहे हैं. 


सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार


8 लेयर में बने शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स को खोलने के हाई कोर्ट के आदेश का 16 जुलाई 2024 अंतिम दिन है. हालांकि अब सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से मामला आगे बढ़ गया है. हाई कोर्ट ने ये आदेश एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिया. याचिका में आम लोगों की आवाजाही बाधित होने की बात कही गई थी. इसके अलावा याचिका में सरकार पर भी आरोप लगाए गए थे कि सरकार किसानों को घर-घर जाकर धमका रही है और उनके पासपोर्ट और ट्रैक्टर सीज करने की बात भी कह रही है. हालांकि, अब सरकार और किसानों को मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है. 


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