Farmers Protest: लाला किला हिंसा मामले में दीप सिद्धू को जमानत
दिल्ली की एक अदालत ने आज 26 जनवरी हिंसा मामले के आरोपी और पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को जमानत दे दी है. अदालत ने कहा है कि उससे पहले ही 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ की जा चुकी है.
Farmers Protest: दिल्ली की एक अदालत ने आज 26 जनवरी हिंसा मामले के आरोपी और पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को जमानत दे दी है. अदालत ने कहा है कि उससे पहले ही 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ की जा चुकी है और वह लगभग 70 दिनों तक हिरासत में रहा है. इससे पहले कोर्ट ने उसे एक अन्य मामले में समान तथ्यों पर ASJ की तरफ से नियमित जमानत दी थी.
17 अप्रैल को भी मिली थी जमानत
17 अप्रैल को जब दीप सिद्धु को जमानत मिली थी, तब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया था. दीप सिद्धू को 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था.
इन शर्तों पर मिली जमानत
- सिद्धू को पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी.
- अपना पासपोर्ट जमा करना होगा.
- फोन नंबर नहीं बदलना होगा.
- और हिंसा के सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी होगी.
दीप सिद्धू ने खुद को बताया था निर्दोष
बता दें कि 8 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में दीप सिद्धू ने खुद को निर्दोष बताया था और इस मामलें में जमानत देने का आग्रह किया था. सिद्धू ने कहा था कि उसे फर्जी तरीके से मामले में फंसाया जा रहा है. वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत पर आपत्ति जताते हुए उसे मुख्य आरोपी बताया था. कोर्ट में दीप सिद्धू के वकील ने उनका पक्ष रखते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिससे पता चल सके कि उसने हिंसा के लिए लोगों को भड़काया.
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