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नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने वाले पिता को उम्र कैद, चुप रहने पर मां को भी ताउम्र जेल
कोयंबटूर की एक अदालत ने नाबालिग बेटी का बार-बार यौन शोषण करने के दोषी पिता को शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाईइस घटना पर चुप रहने वाली मां को भी अदालत ने ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई है
कोयंबटूर की एक अदालत ने नाबालिग बेटी का बार-बार यौन शोषण करने के दोषी पिता को शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई. वहीं इस घटना पर चुप रहने वाली मां को भी अदालत ने ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई है. पॉक्सो न्यायाधीश जे राधिका ने फैसला सुनाते हुए पीड़िता के माता-पिता पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. न्यायाधीश ने राज्य सरकार को भी पीड़िता को पांच रुपये की सहायता देने का निर्देश दिया है.
46 वर्षीय दोषी ने अपनी 14 वर्षीय बेटी का कई बार यौन शोषण किया
अभियोजन पक्ष के मुताबिक जिले के अनामलाई में नारियल के बागान में काम करने वाले 46 वर्षीय दोषी ने अपनी 14 वर्षीय बेटी का कई बार यौन शोषण किया. अभियोजक के मुताबिक बेटी ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी, इसके बावजूद वह चुप रही और पिता द्वारा यौन उत्पीड़न जारी रहा.
लड़की ने पूरी घटना की जानकारी अपने दोस्तों को दी
इसके बाद लड़की ने पूरी घटना की जानकारी स्कूल में साथ पढ़ने वाली सहेलियों को दी जिससे बात शिक्षक तक बात पहुंची. शिक्षक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर दंपती को 20 जून 2019 को गिरफ्तार किया गया. हालांकि, बाद में वे जमानत पर रिहा हो गए.
इस मामले की सुनवाई यहां बच्चों का यौन अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामलों की सुनवाई कर रही अदालत में हुई.
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राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
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