CPR FCRA Licence Suspend: गृह मंत्रालय ने कानूनों के उल्लंघन पर बुधवार (1 मार्च) को ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’ थिंक-टैंक का एफसीआरए (FCRA) लाइसेंस निलंबित किया है. पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से कहा कि आयकर विभाग (आईटी) की ओर से सीपीआर परिसर में सर्वेक्षण किए जाने के महीनों बाद गृह मंत्रालय ने सीपीआर के एफसीआरए लाइसेंस को निलंबित कर दिया है.


एफसीआरए कानून विदेशों से व्यक्तियों और संगठनों को वित्तीय योगदान को नियंत्रित करता है. सीपीआर पिछले साल सितंबर में इस पर आयकर सर्वेक्षण के बाद जांच के दायरे में था. अधिकारियों ने बताया कि कानूनों के उल्लंघन के आरोप में सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. 


मामले की जांच चल रही है 


विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत दिए गए लाइसेंस के निलंबन के साथ, सीपीआर विदेश से कोई धन प्राप्त नहीं कर पाएगा. अधिकारियों ने बताया कि लाइसेंस निलंबित करने के बाद जांच चल रही है और छह महीने के भीतर आगे के फैसले लिए जाएंगे. 


क्या है सीपीआर?


सीपीआर दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक है जिसे 1973 में स्थापित किया गया था. सीपीआर वेबसाइट के मुताबिक, इसे भारत सरकार की ओर से गैर-लाभकारी सोसायटी के रूप में मान्यता प्राप्त है और केंद्र में योगदान कर मुक्त है. CPR को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) से अनुदान प्राप्त होता है और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) की ओर से मान्यता प्राप्त संस्थान है. सीपीआर विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से अनुदान प्राप्त करता है.


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