फेरा उल्लंघन: दिल्ली की एक कोर्ट ने बेंगलुरू में माल्या की संपत्ति जब्त करने के दिए आदेश
विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा और वकील संवेदना वर्मा ने ईडी की तरफ से अदालत को बताया कि संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया जारी है और पर्याप्त समय के अभाव में समय पर इसे पूरा नहीं किया जा सकता.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को फेरा उल्लंघन मामले में शराब व्यवसायी विजय माल्या की बेंगलुरू में संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए. बेंगलुरू पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के माध्यम से पहले के आदेश को लागू करने के लिए और समय की मांग की जिसके बाद मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत ने नये निर्देश जारी किए.
विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा और वकील संवेदना वर्मा ने ईडी की तरफ से अदालत को बताया कि संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया जारी है और पर्याप्त समय के अभाव में समय पर इसे पूरा नहीं किया जा सकता. अदालत ने मामले में समन से बचने को लेकर माल्या को चार जनवरी को भगोड़ा घोषित किया था.
ईडी ने कहा, ''विजय माल्या की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया राजस्व अधिकारी जारी रखे हुए हैं. जब्ती वारंट को लागू करने के लिए पर्याप्त समय के अभाव में इसे समय पर लागू नहीं किया जा सकता.'' इसने कहा, ''इसे लागू करने के लिए कुछ और समय की जरूरत है. इसलिए सम्मानपूर्वक आग्रह है कि यह अदालत जब्ती वारंट को लागू करने के लिए कुछ और समय दे.''
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बेंगलुरू पुलिस ने जुलाई में अदालत को सूचित किया कि जब्ती के लिए इसने माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान की है.
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