Delhi News: सुप्रीम कोर्ट में आज कैदियों की रिहाई में देरी को लेकर सुनवाई हुई. इस दौरान दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नई मुख्यमंत्री ने पद संभाल लिया है. अब कैदियों की रिहाई से जुड़ी फाइलों का जल्द निपटारा हो जाएगा. 


सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 18 अक्टूबर के लिए टाल गए है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि सीएम (केजरीवाल) के जेल में रहने के चलते कैदियों की सज़ा माफी से जुड़ी फाइलों पर उनके दस्तखत नहीं हो रहे हैं.


जानें क्या है पूरा मामला 


दरअसल, हरप्रीत सिंह नाम के एक कैदी की रिहाई बस इसी वजह से नहीं हो पा रही थी कि क्योंकि जेल में बंद होने की वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अर्जी पर साइन नहीं हो पा रहे थे. इस वजह से कैदी की रिहाई काफी समय से लंबित थी. जिस पर कैदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. 


इस मामले की सुनवाई इससे पहले 6 सितंबर को हुई थी. इस दौरान SC ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा था कि क्या इन फाइल पर साइन करने से रोक है. इसके सवाल लेकर सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा था कि ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं बनी है. वो इस मामले में  निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराएंगी. इसके बाद SC ने कहा था कि यह मामला सिर्फ एक केस तक ही सीमित नहीं है.  दूसरे मामलों में भी ऐसे ही सवाल खड़े हो सकते हैं. इस पर अपना रुख स्पष्ट करें. लोगों की व्यक्तिगत आजादी से जुड़े मामलों को लंबित नहीं रखा जा सकता. 


आतिशी बनी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री 


आबकारी मामले में जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी हैं.