Finance Bill Amendments: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संपत्ति लेनदेन में कैपिटल गेन टैक्स पर बड़ी राहत देने के लिए वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल में संशोधन का प्रस्ताव दिया है. प्रस्तावित संशोधन में कहा गया है कि अगर संपत्ति 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई है तो संपत्ति लेनदेन पर टैक्सपेयर या तो इंडेक्सेशन के बिना 12.5 फीसदी का कम टैक्स या फिर इंडेक्सेशन के साथ 20 फीसदी के साथ हायर टैक्स का फायदा उठा सकता है. 


टैक्सपेयर दोनों स्कीम के तहत टैक्स का कैलकुलेशन कर सकता है. उनके पास उस योजना के तहत टैक्स भरने का विकल्प होगा, जिसमें वह कम है. 23 जुलाई को ही बजट पेश किया गया था. अब इसी तारीख को कैपिटल गेन के कैलकुलेशन के लिए कट-ऑफ तारीख के तौर पर निर्धारित किया गया है. इससे पहले कट-ऑफ तारीख 2001 था, जिसकी वजह से लंबे समय तक प्रॉपर्टी रखने वाले लोगों के बीच कैपिटल गेन को लेकर चिंता पैदा हो गई थी. 


टैक्सपेयर के पास दोनों टैक्स स्ट्रक्चर का होगा विकल्प


वित्त विधेयक में निर्मला सीतारमण ने बिना किसी इंडेक्सेशन लाभ के 12.5 फीसदी के फ्लैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का प्रस्ताव किया था. इससे पहले, संपत्ति लेनदेन पर इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20 फीसदी टैक्स लगता था. अब प्रस्तावित संशोधनों के साथ टैक्सपेयर के पास पुराने ढांचे के तहत डिडक्शन के साथ या फिर बिना डिडक्शन के नए टैक्स स्ट्रक्चर के तहत आयकर भरने का विकल्प होगा. 


प्रस्तावित संशोधन न केवल रियल एस्टेट लेनदेन पर बल्कि असूचीबद्ध इक्विटी लेनदेन पर भी लागू होगा, जिसे 23 जुलाई, 2024 से पहले किया गया है. ऐसे सभी लेनदेन में बजट के दौरान प्रस्तावित किए गए 12.5 फीसदी टैक्स के बजाय 10 फीसदी लॉन्गटर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगाया जाएगा. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है.


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