GST Council Meeting: पेट्रोल-डीज़ल को लेकर जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या फैसला हुआ, जानें
GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद कहा कि जीएसटी काउंसिल का मानना है कि यह समय पेट्रोलियम पदार्थों को माल एवं सेवा कर (GST) के दायरे में लाने का नहीं है.
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GST Council Meeting: पेट्रोल और डीज़ल अभी जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर विचार हुआ. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद कहा कि जीएसटी काउंसिल मानना है कि यह समय पेट्रोलियम पदार्थों को माल एवं सेवा कर (GST) के दायरे में लाने का नहीं है.
जीएसटी परिषद की यहां हुई 45वीं बैठक के बाद उन्होंने यह भी कहा कि डीजल में मिलाये जाने वाले बायोडीजल पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है.
उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने कोविड उपचार में उपयोग होने वाली दवाओं पर लागू रियायती जीएसटी दरों का समय 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है. परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं पर कर दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का भी निर्णय किया है.
इसके अलावा, माल ढुलाई वाहनों के परिचालन के लिये राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले राष्ट्रीय परमिट शुल्क से छूट देने का फैसला किया गया है. सीतारमण ने कहा कि परिषद ने जूता-चप्पल और कपड़ों पर एक जनवरी, 2022 से उल्टा शुल्क ढांचे (कच्चे माल पर कम और तैयार माल पर अधिक शुल्क) को ठीक करने को लेकर सहमति जतायी है.
उन्होंने कहा कि कलम पर 18 प्रतिशत की एकल दर से जीएसटी जबकि विशिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर 12 प्रतिशत माल एवं सेवा कर लगाने का निर्णय किया गया है.
परिष्द द्वारा लिये गये एक अन्य फैसले में कहा गया है कि स्विगी और जोमैटो जैसी ई-वाणिज्य इकाइयां उनके जरिये आपूर्ति की जाने वाली रेस्तरां सेवा पर जीएसटी का भुगतान करेंगी, यह कर डिलिवरी बिंदु पर वसूला जाएगा.
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