2000 Rupee Currency Ban: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दो हजार के नोट को बैंक में जमा करने और बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था. अब वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सोमवार (24 जुलाई) को बताया है कि 2,000 रुपये के नोट को बदलने या जमा करने की समय सीमा 30 सितंबर, 2023 से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब दिया. सवाल था कि क्या बैंकों में 2000 रुपये के नोट को बदलने की समय सीमा 30 सितंबर से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है. जिसपर मंत्री ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.
आरबीआई ने की थी 2000 के नोट वापस लेने की घोषणा
सदन में एक और सवाल किया गया कि क्या सरकार काले धन को खत्म करने के लिए बड़े मूल्य के नोटों को बंद करने की योजना बना रही है. इसपर भी मंत्री ने नहीं में जवाब दिया. रिजर्व बैंक ने 19 मई को अचानक से 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी.
अब तक 76 प्रतिशत नोट आए वापस
आरबीआई के अनुसार, प्रचलन में मौजूद 2000 रुपये के नोटों में से 76 प्रतिशत या तो बैंकों में जमा कर दिए गए हैं या बदल दिए गए हैं. 2000 रुपये के नोट जो प्रचलन में हैं वो 19 मई को घोषणा के दिन 3.56 लाख करोड़ रुपये से घटकर 30 जून को 84,000 करोड़ रुपये हो गए हैं.
2016 में लाया गया था 2000 का नोट
आरबीआई ने कहा कि लौटाए गए नोटों में से 87 प्रतिशत जनता की ओर से बैंक खातों में जमा किए गए हैं. जबकि बाकी 13 प्रतिशत बदले गए हैं. 2000 रुपये का नोट 10 नवंबर, 2016 को लाया गया था. तब केंद्र सरकार की ओर से नोटबंदी की घोषणा के बाद उस समय प्रचलन में रहने वाले 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया गया था. इसके बाद 500 का भी नया नोट लाया गया था.
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