(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Gauri Khan: शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान पर लखनऊ के थाने में दर्ज हुआ केस, ये है पूरा विवाद
SRK Wife Gauri Khan: तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लिमिटेड पर रुपये लेकर फ्लैट न देने का आरोप है. इसी मामले में पीड़ित ने गौरी खान पर भी केस दर्ज कराया है.
FIR Lodge Against Shahrukh Khan Wife Gauri Khan: शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान पर लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है. यह एफआईआर गैर जमानती धारा-409 में दर्ज कराई गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लिमिटेड के सीएमडी अनिल कुमार तुलसियानी, डायरेक्टर महेश तुलसियानी और कंपनी के ब्रांड एंबेसडर गौरी खान पर यह केस दर्ज किया गया है.
रिपोर्ट की मानें तो एफआईआर में बिल्डरों पर आरोप है कि लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में तुलसियानी गोल्फ व्यू के एक फ्लैट के लिए इन्होंने एक शख्स से करीब 86 लाख रुपये लिए. रुपये लेने के बाद भी इन्होंने फ्लैट किसी और को दे दिया. वहीं पीड़ित ने एफआईआर में गौरी खान का नाम जोड़ने के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि उन्होंने ब्रांड एंबेसडर गौरी खान के प्रचार-प्रसार से प्रभावित होकर ही यह फ्लैट बुक किया था.
86 लाख रुपये के फर्जीवाड़े का है मामला
रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई के अंधेरी ईस्ट में रहने वाले किरीट जसवंत शाह ने यह मुकदमा दर्ज कराया है. पीड़ित का कहना है कि उन्होंने 86 लाख रुपये में उक्त सोसायटी में फ्लैट खरीदा था, पर कंपनी ने रुपये लेने के बाद भी तय समय पर फ्लैट नहीं दिया. किरीट जसवंत साह के मुताबिक, उन्होंने शाहरूख खान की पत्नी गौरी खान को लखनऊ स्थित तुलसियानी कंपनी का प्रचार-प्रसार करते देखा था. इसी से प्रभावित होकर उन्होंने इस अपार्टमेंट में फ्लैट बुक करने का मन बनाया. दरअसल, गौरी खान यह प्रचार तुलसियानी कंपनी की ओर से शहीद पथ स्थित सुशाल गोल्फ सिटी इलाके में बन रही गोल्फ व्यू टाउनशिप के लिए कर रहीं थीं.
अक्टूबर 2016 में पजेशन का किया था वादा
उन्होंने बताया कि जब उन्होंने फ्लैट बुक करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल किया तो उनकी बातचीत कंपनी के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार तुलसियानी और निदेशक महेश तुलसियानी से हुई थी. दोनों ने सौदा 86 लाख रुपये में तय किया था. उन्होंने एचडीएफसी से लोन लेकर 85.46 लाख रुपये का भुगतान अगस्त 2015 में किया था. बुकिंग के वक्त कंपनी का वादा था कि अक्टूबर 2016 तक पजेशन दे दिया जाएगा. तय समय पर कब्जा न मिलने पर कंपनी ने क्षतिपूर्ति के रूप में उन्हें 22.70 लाख रुपये भी दिए और छह महीने बाद पजेशन देने का वादा किया.
रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टु सेल के जरिये किया फ्रॉड
कंपनी ने ये भी कहा कि अगर 6 महीने में पजेशन नहीं मिलता है तो उनके पैसे ब्याज सहित लौटा दिए जाएंगे. इसके बाद वह निश्चिंत हो गए. कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने जो फ्लैट बुक किया था, उसे बिल्डर ने किसी और शख्स को बेच दिया है. यह डील रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टु सेल करके की गई थी. इसके बाद उन्होंने डीसीपी साउथ राहुल राज से मामले की शिकायत की. डीसीपी के आदेश पर 25 फरवरी को सुशांत गोल्फ सिटी थाने में अनिल कुमार तुलसियानी, महेश तुलसियानी और गौरी खान के खिलाफ गबन की एफआईआर दर्ज की गई.
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