मुंबई: महाराष्ट्र के सांगली जिले की पुलिस ने पांच बच्चों के साथ रेप करने के आरोप में गिरफ्तार आवासीय स्कूल के निदेशक और उसके सहयोगी के खिलाफ मामले में एससी- एसटी एक्ट के प्रावधान भी जोड़े हैं. महाराष्ट्र के सांगली जिले के कुरलाप में आदिवासियों के एक आवासीय स्कूल के निदेशक अरविंद पवार (61) और उसके सहयोगी मनीषा काम्बले (40) को कथित रूप से बच्चों के यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.


पांच बच्चों का रेप करने और तीन अन्य के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किये गए दोनों अधिकारियों को गुरुवार को अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें पांच अक्टूबर तक के लिेए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.


एक अधिकारी ने बताया कि एक पीड़ित एससी समुदाय से आता है इसलिए हमने उनके खिलाफ एससी- एसटी एक्ट के प्रावधान भी जोड़े हैं. उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पोक्सो अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.


पुलिस के अनुसार मामला तब प्रकाश में आया जब पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति का पत्र मिला जिसमें स्कूल के अंदर छात्राओं के यौन शोषण किए जाने की बात थी. इसमें कहा गया कि गिरफ्तार स्कूल के निदेशक लड़कियों को अपने घर पर बुलाया करते थे. पुलिस के मुताबिक आरोपी निदेशक ने न सिर्फ स्कूली छात्राओं को प्रताड़िता किया है बल्कि वो बच्चों से घर के काम भी करवाते था.


पुलिस को मामले की जांच में स्कूल में और भी अनियमितताएं मिली हैं. स्कूल में 36 विद्यार्थियों के होने की जगह पर सरकारी सहायता पाने के लिए रजिस्टर पर 72 स्टूडेंट्स के दाखिले की बात लिखी गई है. पुलिसे के मुताबिक 36 स्टूडेंट के स्कूल में दाखिल होने के बावजूद उतने छात्रों की उपस्थिति जांच में स्कूल में नहीं पाई गई.


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