कर्नाटक के तुमकुरु जिले में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. कंगना के खिलाफ उनके एक ट्वीट को लेकर शुक्रवार को एक अदालत ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था.


तुमकुरु के प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) की अदालत ने वकील रमेश नाइक द्वारा दाखिल शिकायत के आधार पर क्याथासंदरा थाने के निरीक्षक को रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था.






अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दाखिल की है. बता दें कि पीएम मोदी ने हाल ही में लागू कृषि विधेयकों के संबंध में एक ट्वीट किया था.


इसे रीट्वीट करते हुए कगंना रनौत ने कहा था, ''प्रधानमंत्री जी, कोई सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है, जिसे ग़लतफ़हमी हो उसे समझाया जा सकता है मगर जो सोने का अभिनय करे, ना समझने का अभिनय करे उसे आपके समझाने से क्या फ़र्क़ पड़ेगा? ये वही आतंकी हैं. सीएए (संशोधित नागरिकता कानून) से एक भी इंसान की नागरिकता नहीं गयी मगर इन्होंने ख़ून की नदियाँ बहा दी.''






नाइक ने कहा कि इस ट्वीट से उनकी भावनाओं के ठेस पहुंची, जिसके बाद उन्होंने रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का फैसला लिया.