मत्स्य घोटाले में गुजरात के मंत्री के खिलाफ एसीबी अदालत ने जारी किया वारंट
विशेष अदालत ने यह वारंट 400 करोड़ रुपये वाले मत्स्य घोटाले के मामले में पुरुषोत्तम सोलंकी के अदालत में पेश नहीं होने पर जारी किया है. विशेष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दो मार्च की तारीख मुकर्रर की है.
अहमदाबाद: गांधीनगर में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने गुजरात के मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. विशेष अदालत ने यह वारंट 400 करोड़ रुपये वाले मत्स्य घोटाले के मामले में पुरुषोत्तम सोलंकी के अदालत में पेश नहीं होने पर जारी किया.
विशेष अदालत के न्यायाधीश आर एम वोरा ने सोलंकी के खिलाफ वारंट जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए दो मार्च की तारीख मुकर्रर की है. इससे पहले बीजेपी नेता को वारंट रद्द करने के लिए अदालत से संपर्क करना होगा.
सोलंकी के अलावा एसीबी अदालत ने पूर्व मंत्री दिलीप संघानी के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की है और पूर्व में इन दोनों को तलब भी किया था.
पुरुषोत्तम सोलंकी गुजरात के भावनगर ग्रामीण क्षेत्र से विधायक हैं. वह पहली बार साल 1998 में विधायक बने और तब से लगातार बनते आ रहे हैं. मत्स्य पालन का यह घोटाला साल 2009 का है. मत्स्य पालन का यह घोटाला अवैध तरीके से लोगों को कांट्रैक्ट देने का है.
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