चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग मामले को लेकर संविधान पीठ गठित, कल SC में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज करने वाले फैसले को चुनौती वाली याचिका की सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ गठित कर दी है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज करने वाले फैसले को चुनौती वाली याचिका की सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ गठित कर दी है. यह संविधान पीठ कल इस याचिका पर विचार करेगी. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस को खारिज कर दिया था. कांग्रेस के दो सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है.
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को होने वाले कामकाज की सूची के अनुसार न्यायमूर्ति ए के सिकरी, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पांच सदस्यीय संविधान पीठ कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा की याचिका पर सुनवाई करेंगे. खास बात ये है कि इस याचिका को उन न्यायाधीशों के सामने सूचीबद्ध नहीं किया गया जो वरिष्ठता के क्रम में दूसरे से पांचवें स्थान पर हैं.
ये न्यायाधीश जे चेलामेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी लोकूर और कुरियन जोसेफ हैं. इन लोगों ने 12 जनवरी को प्रेंस कांफ्रेस कर जस्टिस दीपक मिश्रा पर कई आरोप लगाए थे.
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और वकील प्रशांत भूषण ने आज दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ के सामने आज इस मामले का उल्लेख किया था. न्यायमूर्ति चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति कौल की पीठ ने शुरू में सिब्बल से कहा कि इस याचिका का उल्लेख चीफ जस्टिस के समक्ष करें लेकिन बाद में सिब्बल और प्रशांत भूषण से कहा था कि वे कल आयेंगे.