नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण क़ानून के तहत ई कॉमर्स व्यापार की निगरानी के लिए नए नियमों का मसौदा जारी किया है. इस मसौदे पर लोगों से 15 दिनों के भीतर अपनी राय देने को कहा गया है ताकि इसे अंतिम रूप दिया जा सके.
फ्लैश सेल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रावधान
नए नियमों के मसौदे में सबसे अहम प्रस्ताव फ्लैश सेल को लेकर है. मसौदे में ई कॉमर्स प्लैटफॉर्म पर फ्लैश सेल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है. फ्लैश सेल को पूरी तरह अव्यवहारिक और उपभोक्ताओं को लूटने वाला बताया गया है. इस सेल का फ़ायदा केवल चुनिंदा कम्पनियों और बिजनेस को होता है. ऐसे व्यापार से दूसरी कम्पनियों को अपना माल बेचने का मौक़ा नहीं मिल पाता है.
इसके साथ ही सभी ई कॉमर्स कम्पनियों का भारत में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया है. साथ ही सभी कम्पनियों से उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए एक मज़बूत व्यवस्था तैयार करने के लिए भी कहा गया है.
उपभोक्ताओं से अनुचित व्यापार से जुड़ी कई शिकायतें मिल रही हैंं
पिछले साल उपभोक्ता संरक्षण क़ानून पारित होने के बाद ई कॉमर्स की निगरानी के लिए सरकार ने पहली बार नियम बनाए थे. उपभोक्ता मंत्रालय का कहना है कि क़रीब नौ महीने बाद ही एक बार फिर नियमों में बदलाव की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि उपभोक्ताओं से अनुचित व्यापार से जुड़ी कई शिकायतें मिल रही हैं.
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