RJD Chief Lalu Prasad Yadav Convicted: 139 करोड़ रुपये के चारा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद (Lalu Prasad Yadav) को दोषी करार दिया है. 21 फरवरी को सजा का एलान होगा. चारा घोटाले के चार अन्य मामलों में पहले ही लालू दोषी करार दिए जा चुके हैं. ये चारा घोटाले के सबसे बड़ा और आखिरी मामला है. इस पर सुशील मोदी का रिएक्शन सामने आया है.
बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, ‘इस मामले को हमने ही उजागर किया था, पटना हाईकोर्ट की निगरानी में अगर जांच न होती तो ये कभी सामने नहीं आता. जब ये घोटाला हुआ तब लालू मुख्यमंत्री भी थे वित्त मंत्री भी थे. उनकी पूरी मिली भगत थी. इसलिए जो भी फैसला हुआ है, वह स्वागत योग्य है. इससे समाज के लिए एक मैसेज है कि पद पर रहते हुए जो भी लोग गरीबों को लूटने का काम करेंगे, उनको सजा मिलेगी. जैसी करनी वैसी भरनी.’
वहीं आरजेडी विधायक ने कहा, ‘हमें न्यायपालिका पर भरोसा है. उम्मीद है कि न्यायपालिका लालू प्रसाद यादव की सेहत और उम्र का ध्यान रखते हुए सजा पर फैसला सुनाएगा. हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें कम से कम सजा मिले. लालू यादव ने हमेशा कहा है कि उन्हें फंसाया गया है. पहले दिन से वह यही कह रहे हैं.’
क्या है चारा घोटाला
चारा घोटाला मामला जनवरी 1996 में पशुपालन विभाग में छापेमारी के बाद सामने आया था. CBI ने जून 1997 में लालू प्रसाद को एक आरोपी के रूप में नामित किया. एजेंसी ने लालू और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ आरोप तय किए. सितंबर 2013 में निचली अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू, मिश्रा और 45 अन्य को दोषी ठहराया और प्रसाद को रांची जेल भेज दिया गया.
दिसंबर 2013 में हाईकोर्ट ने मामले में लालू प्रसाद को जमानत दे दी, जबकि दिसंबर 2017 में सीबीआई अदालत ने उन्हें और 15 अन्य को दोषी पाया और उन्हें बिरसा मुंडा जेल भेज दिया. फिर झारखंड हाईकोर्ट ने प्रसाद को अप्रैल 2021 में जमानत दे दी थी.
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