एक्सप्लोरर
Advertisement
आप आधार को पैन कार्ड से कैसे जोड़ सकते हैं, जानिए- एक एक स्टेप, आसान शब्दों में
इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर आप अपने पैन कार्ड को आसानी से आधार से जोड़ सकते हैं. पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है.
नई दिल्ली: अगर आपने अपने पैन कार्ड को अभी तक आधार के साथ लिंक नहीं किया है तो जल्द ही इसे आधार के साथ जोड़ ले. बता दें कि अगर आपने 31 दिसंबर से पहले ऐसा नहीं किया तो आपका पान कार्ड अवैध हो जाएगा. इस लेख में हम आपको चार बेहद आसान स्टेप्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर आप आसानी से अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं.
इस तरह आधार से लिंक करें पैन कार्ड
1- अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए सबसे पहले आप आयकर विभाग की वेबसाइट ओपन कर लें. आयकर विभाग के पोर्टल में आपको लेफ्ट साइड में आधार लिंक का ऑपशन मिलेगा. अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए उस ऑपशन पर क्लिक करें.
2- इसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, जहां आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालना होगा. आधार कार्ड पर लिखा हुआ अपना नाम भरें और साथ ही फॉर्म में मांगी गई कुछ ज़रूरी चीज़ों को भी भरें. जन्मतिथि समेत अन्य ज़रूरी जानकारी देने के बाद आप ओके बटन पर क्लिक करें.
3- ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी मैसेज आएगा. आप वो ओटीपी नंबर उस बॉक्स में भरे दें, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा. ओटीपी डालने के बाद आप लिंक आधार ऑपशन पर क्लिक करें. इस तरह आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैं.
यह भी पढ़ें-
मणिपुर में बीजेपी की सरकार पर छाया संकट खत्म, हेमंत शर्मा ने कहा- विकास के लिये BJP-NPP मिलकर काम करेंगे
लद्दाख के शहीदों की याद में 26 जून को देशभर में श्रद्धाजंलि सभा करेगी कांग्रेस, दिल्ली में सोनिया, राहुल लेंगे हिस्सा
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और देखें
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
महाराष्ट्र
आईपीएल
साउथ सिनेमा
Advertisement
विनोद बंसलवीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता
Opinion