नई दिल्ली: अगर आपने अपने पैन कार्ड को अभी तक आधार के साथ लिंक नहीं किया है तो जल्द ही इसे आधार के साथ जोड़ ले. बता दें कि अगर आपने 31 दिसंबर से पहले ऐसा नहीं किया तो आपका पान कार्ड अवैध हो जाएगा. इस लेख में हम आपको चार बेहद आसान स्टेप्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर आप आसानी से अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं.
इस तरह आधार से लिंक करें पैन कार्ड
1- अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए सबसे पहले आप आयकर विभाग की वेबसाइट ओपन कर लें. आयकर विभाग के पोर्टल में आपको लेफ्ट साइड में आधार लिंक का ऑपशन मिलेगा. अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए उस ऑपशन पर क्लिक करें.
2- इसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, जहां आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालना होगा. आधार कार्ड पर लिखा हुआ अपना नाम भरें और साथ ही फॉर्म में मांगी गई कुछ ज़रूरी चीज़ों को भी भरें. जन्मतिथि समेत अन्य ज़रूरी जानकारी देने के बाद आप ओके बटन पर क्लिक करें.
3- ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी मैसेज आएगा. आप वो ओटीपी नंबर उस बॉक्स में भरे दें, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा. ओटीपी डालने के बाद आप लिंक आधार ऑपशन पर क्लिक करें. इस तरह आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैं.
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आप आधार को पैन कार्ड से कैसे जोड़ सकते हैं, जानिए- एक एक स्टेप, आसान शब्दों में
एबीपी न्यूज़
Updated at:
25 Jun 2020 10:48 AM (IST)
इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर आप अपने पैन कार्ड को आसानी से आधार से जोड़ सकते हैं. पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है.
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