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INX केस में पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम गिरफ्तार, 2 बजे होगी कोर्ट में पेशी, CBI मांगेगी 14 दिनों की रिमांड

चिदंबरम ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को निर्दोष बताया. चिदबंरम को दो बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां सीबीआई उनकी 14 दिनों की रिमांड मांगेगी. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी थी.

नई दिल्ली: आईनेक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने मनमोहन सरकार में वित्त मंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदबंरम को गिरफ्तार कर लिया है. लुकआउट नोटिस जारी करने वाली सीबीआई और ईडी की टीम कल देर रात उनके घर पहुंची. दरवाजा बंद देख सीबीआई की टीम दीवार फांदकर अंदर गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उन्हें सीबीआई मुख्यालय ले जाया गया. इससे पहले चिदंबरम ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को निर्दोष बताया. चिदबंरम को दो बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां सीबीआई उनकी 14 दिनों की रिमांड मांगेगी.

दीवार फांदकर चिदंबरम के घर में घुसे सीबीआई अधिकारी

20 अगस्त को गायब हो जाने के बाद कल चिदंबरम कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे. जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसके बाद चिदंबरम जैसे ही जोर बाग स्थित अपने घर पहुंचे, थोड़ी ही देर बाद सीबीआई की टीम भी वहां पहुंच गई. घर का दरवाजा बंद था, जिसके बाद सीबीआई अधिकारी दीवार फांदकर चिदंबरम के घर में घुसे. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक टीम भी चिदंबरम को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची थी.

कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेस में चिदंबरम ने कहा, ‘’मैं कानून से बच नहीं रहा हूं, बल्कि कानूनी संरक्षण की तैयारी कर रहा हूं. उम्मीद है कि जांच एजेंसियां कानून का सम्मान करेंगी.’’ उन्होंने कहा, "मैं इस बात से भौंचक्क हूं कि मुझ पर कानून से भागने का आरोप लगाया जा रहा है. जबकि इसके विपरीत मैं कानूनी संरक्षण पाने की तैयारी कर रहा हूं. मुझ पर आरोप है कि मैं न्याय से भाग रहा हूं, जबकि इसके विपरीत मैं न्याय की खोज में लगा हुआ हूं."

जानें- चिंदबरम, उनके बेटे, उनके बेटे की पत्नी और रिशतेदारों पर क्या-क्या कानूनी मामले दर्ज हैं

मैं किसी जुर्म का आरोपी नहीं हूं- चिदंबरम

चिदंबरम ने कहा, "आईएनएक्स मीडिया मामले में मैं किसी जुर्म का आरोपी नहीं हूं, न ही मेरे परिवार का कोई आरोपी है. वास्तव में न तो सीबीआई की तरफ से और न ही ईडी की तरफ से अदालत के समक्ष कोई चार्जशीट दाखिल की गई है. और सीबीआई की तरफ से दर्ज बयान में भी मुझ पर कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं. फिर भी यह व्यापक धारणा फैल गई है कि गंभीर अपराध किया गया है और मेरे बेटे और मैंने ये जुर्म किए हैं."

चिदंबरम ने कहा, "सच्चाई से अलग कुछ हो नहीं सकता. ये मनोविकार से पीड़ित झूठों द्वारा फैलाए गए झूठ हैं. जब मुझे सीबीआई से समन मिला और ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो मैंने स्वाभाविक रूप से सक्षम अदालत से गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा की मांग की. मुझे अंतरिम संरक्षण दिया गया था. मैंने पिछले 13-15 महीनों से अंतरिम संरक्षण लिया. अब आखिरकार इस मामले पर सुनवाई हो रही है."

वकीलों के साथ पूरी रात और आज कागजात तैयार करने में जुटा रहा- चिदंबरम 

चिदंबरम ने कहा, "मैं छिप नहीं रहा था, बल्कि अपने वकीलों के साथ पूरी रात और आज कागजात तैयार करने में जुटा रहा. हमने आज सुबह यह काम पूरा किया." उन्होंने कहा, "मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि उनकी जोरदार दलीलों के बावजूद आज मामले को सूचीबद्ध नहीं किया गया, न ही इस मामले को कल सूचीबद्ध किया गया है. मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नमन करता हूं." उन्होंने कहा, "अब से शुक्रवार तक मैं सिर उठाकर चलूंगा. मैं कानून का पालन करूंगा, यहां तक कि जांच एजेंसियां नहीं करती हैं तो भी करूंगा." चिदंबरम ने कहा, "स्वतंत्रता के नाम पर मैं केवल आशा और प्रार्थना कर सकता हूं कि जांच एजेंसियां कानून का पालन करें. वर्तमान परिस्थितियों में कानून का सम्मान ही मायने रखता है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें."

हाईकोर्ट ने खारिज की थी अग्रिम जमानत याचिका

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी थी, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. बुधवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एन. वी. रमना की अगुवाई वाली पीठ ने चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से मना करते हुए उनकी अंतरिम जमानत याचिका तत्काल सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के पास भेज दी.

जांच एजेंसियों ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामले में जांच के लिए उनको हिरासत में लेना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने पूछताछ में गलत सूचना दी थी.

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