ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर को मिली सशर्त जमानत, बिना अनुमति के नहीं कर सकेंगी विदेश यात्रा
वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों को लोन देने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीएमएलए कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को जमानत दी है. जमानत के साथ कोर्ट ने बिना अनुमति के देश के बाहर नहीं जाने सहित कुछ शर्तें लगाई हैं.
मुंबई: आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने 5 लाख रुपये के बांड पर सशर्त पर जमानत दी है. अदालत ने उनको तुरंत पासपोर्ट सरेंडर करने और कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया है. अदालत ने कोचर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को रिपोर्ट करने और ट्रायल की तारीख को अटैंड करने का भी निर्देश दिया.
कोर्ट ने कहा कि “ एप्लीकेंट चंदा कोचर शिकायतकर्ता, गवाहों या मामले से संबंधित किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने या उससे संपर्क करने के प्रयास और एविडेंस से छेड़छाड़ नहीं करेंगी. रिहा होने के तुरंत बाद अपने रेजिडेंस, लैंडलाइन और मोबाइल फोन नंबरों के साथ-साथ ई-मेल एड्रेस की जानकारी देंगी.” चंदा कोचर के पति दीपक कोचर सितंबर से कस्टडी में हैं और उन्हें शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया.
पद के दुरुरयोग से अनुचित लाभ लेने का आरोप कोर्ट ने इससे पहले एक डिटेल आदेश में कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि चंदा कोचर ने वीएन धूत के वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों को लोन देने में अपनी ऑफिशियल पॉजिशन का दुरुपयोग किया और अपने पति के जरिए से अनुचित लाभ लिया था.वीएन धूत को भी किया तलब अदालत ने इन तीनों के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि एजेंसी की ओर से इकट्ठा किए मेटिरियल से पीएमएलए के तहत मामला बनता है. इसके साथ ही अदालत ने कि ईडी को जांच जारी रखने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने की अनुमति दी थी. वीएन धूत को भी अदालत ने तलब किया है. मामले की सुनवाई अब 12 मार्च को होगी.
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