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कोयला घोटाला: झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा समेत 4 दोषी करार, कल होगी सजा पर बहस
यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लि(वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित है.
नई दिल्ली: कोयला घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. सीएम मधु कोड़ा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता समेत कुल चार लोगों को आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दोषी करार दिया है. इन लोगों की सजा पर कल बहस होगी.
बता दें कि पूर्व सीएम मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत अन्य के खिलाफ कोयला घोटाला मामले में केस दर्ज किया गया था. यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लि(वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित है.
मधु कोड़ा, गुप्ता और कंपनी के अलावा, मामले में अन्य आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु, दो लोक सेवक- बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह, वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुलस्यान, कोड़ा के कथित करीबी सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान शामिल हैं.
आठों आरोपी समन जारी होने के बाद कोर्ट में पेश हुए थे. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 120 बी(आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी),409 (सरकारी कर्मियों द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले का संज्ञान लिया था और इसके बाद उन्हें आरोपी के तौर समन किया गया था.Coal scam: Delhi's Special CBI court holds former Jharkhand CM Madhu Koda, former Coal Secy HC Gupta, former Jharkhand Chief Secy Ashok Kumar Basu & one other as guilty of criminal conspiracy & section 120 B. Sentencing to take place tomorrow.
— ANI (@ANI) December 13, 2017
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राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
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