(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की सजा, 2 करोड़ का जुर्माना भी
एनोस एक्का को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है.इसके साथ ही उन पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
रांची: झारखंड में कभी मंत्री रहे एनोस एक्का आय से अधिक संपत्ति मामले में पहले ही सात साल की सजा काट रहे हैं. गुरुवार को ईडी की विशेष कोर्ट ने उनको मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी सजा सुनायी है. ईडी के विशेष जज एके मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल सजा और 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
इसके साथ ही ईडी कोर्ट ने सभी संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया है. एनोस एक्का ने जो भी संपत्ति अवैध तरीके से कमाई है या ब्लैक मनी को व्हाइट करने की नीयत से खरीदी है, उसे ईडी जब्त करेगी. पूर्व मंत्री एनोस एक्का को आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI की विशेष अदालत ने पहले ही सात साल की सजा सुनायी है. फरवरी महीने में सजा का एलान किया गया था जिसमें 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था.
पूर्व मंत्री के साथ उनकी पत्नी मेनन एक्का और परिवार के पांच अन्य सदस्यों को भी CBI की विशेष अदालत ने 7-7 की सजा और 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. एक्का और उनके परिवार के लोगों पर 16.82 करोड़ रुपए की संपत्ति गलत तरीके से जुटाने का भी आरोप था. अगर इस सजा में जुर्माना नहीं देते हैं तो इन सबको एक साल की सजा और काटनी पड़ेगी.
एनोस एक्का पर अक्टूबर 2009 में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले की सुनवाई के समय ईडी ने अदालत में 56 गवाहों के बयान दर्ज करवाए. वहीं एक्का ने अपने बचाव में 71 गवाहों के बयान दर्ज कराये.
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