Money Laundering Case: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ED ने किया गिरफ्तार, वकील बोले- कोर्ट में रिमांड का करेंगे विरोध
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है. ईडी के अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अनिल देशमुख को जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
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Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh Arrested: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सोमवार की देर रात करीब एक बजे गिरफ्तार कर लिया गया. उनकी गिरफ्तारी की सूचना ईडी के अधिकारियों ने दी. इसके बाद अनिल देशमुख को मंगलवार को मेडिकल कराया गया है. इसके बाद वह वापस ई़डी ऑफिस पहुंच चुके हैं. ईडी के अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अनिल देशमुख को जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. ED के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार खुद अनिल देशमुख से पूछताछ करने के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे.
इससे पहले ईडी की ओर से तलब कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था. ईडी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, अनिल देशमुख पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे. आज अनिल देशमुख को कोर्ट में पेश किया जाएगा. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अनिल देशमुख के वकील इन्द्रपाल सिंह ने कहा- साढ़े चार करोड़ रुपये से जुड़े इस केस की जांच में हम सहयोग कर रहे हैं. आज जिस वक्त कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा तो हम उनकी रिमांड का विरोध करेंगे.
Former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh arrested in connection with extortion and money laundering allegations against him: ED officials
— ANI (@ANI) November 1, 2021
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ईडी ने साफ-साफ कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री ने जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया. महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख अपने वकील के साथ सुबह करीब 11 बजकर 40 मिनट पर दक्षिण मुंबई के बलार्ड एस्टेट इलाके में स्थित जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंचे थे. ईडी के अधिकारी लगातार उनसे पूछताछ कर रहे थे और मामले से संबंधित जानकारी जुटाने की कोशिश में लगे हुए थे.
गिरफ्तारी को लेकर अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई है कि केंद्रीय जांच एजेंसी महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत एवं वसूली मामले में की जा रही आपराधिक जांच के संबंध में धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 71 वर्षीय नेता के बयान दर्ज की. बता दें कि वसूली के आरोपों के कारण देशमुख को अप्रैल में इस्तीफा देना पड़ा था.
गौरतलब है कि ईडी के संयुक्त निदेशक सत्यव्रत कुमार कुछ अन्य अधिकारियों के साथ रात करीब नौ बजे एजेंसी के कार्यालय पहुंचे थे. इससे पहले ईडी की ओर से अनिल देशमुख को पांच बार समन जारी किया गया था लेकिन वह पेश नहीं हुए थे. बाद में वह बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से पिछले हफ्ते इन समनों को रद्द करने से इनकार के बाद वह एजेंसी के समक्ष पेश हुए थे.
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