मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भ्रष्टाचार के आरोपों में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय में दायर की.


इस हफ्ते हो सकती है सुनवाई


देशमुख ने उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश देने का भी अनुरोध किया. न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिटाले की खंडपीठ याचिका पर इस सप्ताह सुनवाई कर सकती है. सीबीआई ने 21 अप्रैल को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत एनसीपी नेता देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.


रिश्वतखोली मामले में दर्ज की थी FIR


बता दें कि, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है. मुंबई में 10 से ज्यादा जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी. मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर वसूली के आरोप लगाकर हाई कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की थी. जिसके बाद पांच अप्रैल को हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे.


आदेश देते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं, वह बेहद गंभीर हैं. हाई कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृहमंत्री है और इस वजह से इस मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. अनिल देशमुख राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के कोटे से गृह मंत्री थे.


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