Pratip Chaudhuri Arrested: लोन घोटाला मामले में एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष प्रतीप चौधरी गिरफ्तार, जानें- बैंक ने क्या कहा
Pratip Chaudhuri Arrested: लोन घोटाला मामले में SBI के पूर्व अध्यक्ष प्रतीप चौधरी को जैसलमेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वहीं कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
Pratip Chaudhuri Arrested: भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रतीप चौधरी को सोमवार को जैसलमेर सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. प्रतीप चौधरी को लोन घोटाला मामले में उनके दिल्ली के घर से गिरफ्तार किया गया. इसके बाद SBI बैंक ने स्टेंमेंट जारी किया है. जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक डॉ अजय सिंह ने बताया कि जैसलमेर कोर्ट के आदेश पर जैसलमेर पुलिस की ओर से चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था और उन्हें दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार कर जैसलमेर लाया गया.
14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए
पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि एसबीआई के पूर्व प्रमुख को गिरफ्तार कर सोमवार को अदालत में पेश किया गया. उन पर अनियमितता और धोखाधड़ी का मामला लगाया गया है. उनका कहना है कि एसबीआई के पूर्व प्रमुख की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
दरअसल प्रतीप चौधरी को जैसलमेर के एक होटल प्रोजेक्ट से जुड़े एक मामले में आरोपी बनाया गया है. जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपये की संपत्ति के एक होटल को नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) घोषित करने के बाद 25 करोड़ रुपये की कम कीमत पर बेचने का आरोप लगा है.
SBI ने जारी किया बयान
वहीं भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि सितंबर 2013 में चौधरी के रिटायरमेंट के बाद मार्च 2014 में होटल प्रोजेक्ट को उचित प्रक्रिया के साथ बेचा गया था. बताया जा रहा है कि SBI ने 2007 में एक होटल प्रोजेक्ट 'गढ़ राजवाड़ा' को फाइनेंस किया था. तीन साल बीत जाने के बाद भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया. वहीं साल 2010 में प्रोजेक्ट के प्रमुख प्रमोटर का निधन हो गया.
इसके बाद SBI ने प्रोजक्ट को NPA में डाल दिया. जिसके बाद बैंक ने अपने दिए गए लोन की रिकवरी के लिए कई प्रयास किए. जिसके तहत साल 2014 में इसकी बिक्री कर दी गई. वहीं बताया जा रहा है कि बिक्री के बाद बैंक से उधार लेने वाले शख्स ने FIR दर्ज कराई थी.
बैंक का कहना है कि संयोग से एसबीआई को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया. इसलिए उस दौरान हुई जांच और सुनवाई में SBI की राय की जरूरत नहीं पड़ी. वहीं बैंक का कहना है कि होटल की संपत्ति की बिक्री नियमों के अनुसार ही हुई थी. वहीं बैंक का कहना है कि वह मामले में आगे की जांच के लिए पूरी मदद करेगा.
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