(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
चारा घोटाले का चौथा मामला: लालू यादव के खिलाफ आज आ सकता है फैसला
चारा घोटाले से जुड़े दुमका ट्रेजरी मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट आज फैसला सुना सकती है. सीबीआई जज शिवपाल सिंह ने इस मामले में फैसला सुनाने का दिन 15 मार्च मुकर्रर किया था. लेकिन उसी दिन लालू ने कोर्ट में याचिका डालकर इस मामले में तत्कालीन अकाउंटेंट जनरल को आरोपी बनाने की मांग की.
रांची: बिहार के चारा घोटाले से जुड़े दुमका ट्रेजरी मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट आज फैसला सुना सकती है. सीबीआई जज शिवपाल सिंह ने इस मामले में फैसला सुनाने का दिन 15 मार्च मुकर्रर किया था. लेकिन उसी दिन लालू ने कोर्ट में याचिका डालकर इस मामले में तत्कालीन अकाउंटेंट जनरल को आरोपी बनाने की मांग की.
पहले फैसला शुक्रवार को ही आना था, लेकिन फिर आज के लिए फैसला टल गया है. अब आज दोपहर 2 बजे सुनवाई शुरू होगी और दोपहर 3.30 बजे के करीब फैसला आ सकता है. इस मामले में लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम डॉ. जगन्नाथ मिश्र, पूर्व सांसद डॉ. आरके राणा, जगदीश शर्मा सहित 31 आरोपी हैं.
लालू पर चारा घोटाले के 6 मामले दर्ज हैं. तीन मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है. चौथे मामले में आज फैसला आ सकता है. इसके अलावा दो और केस पर सुनवाई चल रही है. लालू यादव और जगन्नाथ मिश्र और अन्य पहले से ही चारा घोटाला के तीन मामलों में दोषी ठहराये जाने के बाद से बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं.
दुमका ट्रेजरी से अवैध राशि की निकासी दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच हुई थी. इस मामले में सीबीआई ने 11 अप्रैल, 1996 को 48 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. 11 मई, 2000 को अदालत में पहली चार्जशीट दायर की गई थी. दुमका ट्रेजरी से 13.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी.
तब के बिहार के सीएम और वित्त मंत्री लालू प्रसाद पर आरोप था कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए मामले की जांच के लिए आई फाइल को 5 जुलाई 1994 से 1 फरवरी 1996 तक अटकाए रखा. फिर 2 फरवरी 1996 को जांच का आदेश दिया. गौरतलब है कि बीते 23 दिसंबर को देवघर ट्रेजरी मामले में कोर्ट ने लालू समेत 16 आरोपियों को दोषी करार दिया था.
इसके बाद 6 जनवरी को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव को 3.5 साल की कैद की सजा सुनाते हुए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. वहीं, चाईबासा ट्रेजरी मामले में 24 जनवरी, 2018 को 5 साल सजा सुनाई गई. 2013 में चाईबासा ट्रेजरी केस के दूसरे मामले में 5 साल की सजा हो चुकी है. इस मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी.